
प्रताप नगर (सच कहूँ/राजेंद्र कुमार)। Pratap Nagar News: वन विभाग के कर्मचारियों ने सूचना के आधार पर घर में छुपाकर रखी खैर की लकड़ी बरामद की है। इसके साथ ही वन विभाग द्वारा आरोपियों के खिलाफ शिकायत देकर मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस को दी शिकायत में संदीप सिंह वन रक्षक बीट इंचार्ज डारपुर को 21 जनवरी को सुबह लगभग 7 बजे डारपुर जंगल की गस्त पर थे तो सूचना मिली। गश्त के दौरान कर्मचारी की डारपुर जंगल ताजा कटे 4 खैर के पेड़ों की मुण्डियां दिखाई दी लेकिन लकडी को चोर मौके से काटकर ले जा चुके थे। कर्मचारी संदीप सिंह वन रक्षक द्वारा चोरों द्वारा किए वन अपराध की क्षति रिपोर्ट दर्ज की गई व मुंडियों पर क्षति रिपोर्ट न० अकिंत किया गया और आरोपियों के बारे में जांच शुरु कर दी।
अगले दिन संदीप सिंह वन रक्षक को मुखबिर द्वारा रात लगभग 9 बजे ल सूचना मिली कि चोरी से काटे गए खैर की लकड़ी आरोपी हासिम, सकील व नसीम पुत्र नयाब, नसीम पुत्र लाजर, महबूब पुत्र जमील, कुरबान पुत्र लियाकत निवासी डारपुर व इस्लाम पुत्र गफूर निवासी गांव जाटांवाला व इनके साथियों द्वारा काटी गई है। चोरी की गई खैर की लकडी हासिम पुत्र नवाब ने अपने घर पर छुपाकर रखी है और आज रात को उसके घर से लोड होकर सफेद रंग की स्कोर्पियों में नूर मोहम्मद पुत्र बसौर गांव जाटांवाला के घर के लिए रवाना होगी। सूचना के बाद मोबिन खान उप वन राजिक, संदीप सिंह वन रक्षक, प्रदीप वन्य जीव रक्षक व पवन वन दरोगा द्वारा डायल 112 को साथ लेकर रात लगभग 10 बजे आरोपी हाशिम पुत्र नवाब के घर पर रेड की गई तो आरोपी के घर में एक सफेद रंग की स्कॉपियों गाड़ी खड़ी दिखाई दी लेकिन आरोपियो को वन विभाग के स्टाफ के आने की भनक लगने के कारण वह मौके से फरार हो गए। Pratap Nagar News
संदीप सिंह वन रक्षक द्वारा गाड़ी की चैकिंग की गई तो गाडी में खैर की लकड़ी भरी मिली व गाड़ी के पास खैर के कुछ टुकड़े पड़े मिले। गाडी व उसके पास पड़ी खैर की लकडी को स्टाफ द्वारा कब्जा विभाग लेकर वन्य जीव निरीक्षक कार्यालय कलेसर में लाया गया व पकड़ी गई गाडी मंहिंद्रा स्कोर्पियो से खैर की लकड़ी को उतारा ब बरामद हुए 25 खैर के टुकडों की लॉग लिस्ट तैयार की गई। वही आरोपी हासिम, सकील व नसीम पुत्र नवाब, नसीम पुत्र नाजर, कुरबान पुत्र लियाकत निवासी डारपुर व इस्लाम पुत्र गफूर, नूर मोहम्मद पुत्र बसीर गांव जाटांयाला व इनके साथियों द्वारा बीएनएस की धारा 303, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2(1), 2(128), 2(15), 2(24 A). 2(36), 2(37), 9, 26A, 27, 29, 39, 50, 51 की उलंघ्घना करके वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास को नष्ट करके अपराध किया है। आरोपी नूर मोहम्मद पुत्र बसौर गांव जाटांवाला के विरुद्ध पहले से ही थाना प्रताप नगर में मामला दर्ज है। जिला वन्य प्राणी विभाग के निरीक्षक की शिकायत पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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