नई दिल्ली। कोरोना महामारी के कारण देश भर में पिछले दो महीने से भी अधिक समय से लागू पूर्णबंदी को अब केवल कंटेनमेंट जोन तक सीमित कर इसकी अवधि तीस जून तक बढा दी गयी है। कंटेनमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों पर पर चौथे चरण में लागू पाबंदियों को चरणबद्ध तरीके से हटाने का निर्णय लिया गया है। केन्द्रीय गृह सचिव ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित राष्ट्रीय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष की हैसियतसे शनिवार को इस बारे में एक आदेश जारी किया। आदेश के साथ कंटेनमेंट जोन के लिए विशेष दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण देश भर में गत 25 मार्च से पूर्णबंदी लागू है जिसका चौथा चरण 31 मई को समाप्त हो रहा है।
लॉकडाउन-5 की मुख्य बातें
- होटल और रेस्टूरेंट 8 जून से खुलेंगे
 - 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा
 - 8 जून से शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत
 - सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी
 - 8 जून से शॉपिंग मॉल खुल जाएंगे
 - सिनेमाघर खोलने का फैसला जुलाई में लिया जाएगा
 - फेज-3 में मेट्रो खोलने का फैसला होगा
 - जुलाई में स्कूल खोलने का फैसला होगा
 - कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक स्कूल बंद रहेंगे
 
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