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    नाबालिग युवती से दुर्व्यवहार के आरोपी को 10 साल की सजा

    abduction for 10 years

    50 हजार रुपए जुमार्ने की सुनाई सजा

    गुरुग्राम (सच कहूँ न्यूज)। नाबालिग से अश्लील करने के आरोपी के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राज गुप्ता की अदालत ने बुधवार को इस मामले में दोषी करार दिए गए आरोपी की सजा पर फैसला सुना दिया। अदालत ने आरोपी को 10 साल की कैद व 50 हजार रुपए जुमार्ने की सजा सुनाई है। जुर्माने का भुगतान न करने पर दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।  अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपए बतौर मुआवाजा पीड़िता को दिया जाएगा और 10 हजार रुपए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में जमा कराए जाएंगे।

    बता दें कि 10 जुलाई 2017 को मध्यप्रदेश मूल की 12 वर्षीया नाबालिग ने सेक्टर-51 स्थित महिला पुलिस थाना में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह अपने परिवार के साथ बादशाहपुर स्थित झुग्गियों में रहती है। वह पड़ोस में स्थित झुग्गी में रहने वाली सहेली से मिलने गई थी तो उसके कमरे के दरवाजे के पीछे एक युवक छिपा हुआ था। उसने दरवाजे की कुण्डी लगा ली और उसके साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी, जिस पर उसने शोर मचाया तो आस-पास के लोग एकत्रित हो गए थे। कमरे का दरवाजा खोला गया तो युवक भाग गया था।

    पुलिस ने आॅफ पॉक्सो एक्ट 2012 के तहत मामला दर्ज कर युवक को गिरफ्तार कर लिया था, जिसकी पहचान मध्यप्रदेश मूल के पवन पाल के रुप में हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया था, तभी से वह जिला जेल में बंद था। मामला अदालत में चला। अभियोजन पक्ष ने अदालत में जो सबूत व गवाह पेश किए, उनसे आरोपी पर लगे आरोप सिद्ध होना पाते हुए अदालत ने गत सोमवार को दोषी करार देते हुए उसकी सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो अदालत ने बुधवार को सुनाया।

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