बालिका से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कैद-ए-बामुशक्कत

Haridwar News
प्रोफाइल फोटो

कैराना (सच कहूँ न्यू नौ वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के मामले में कोर्ट ने मात्र 18 दिनों की सुनवाई के दौरान आरोपी को दोषी करार देते हुए शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News

जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान एवं विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 26 जून 2023 को नौ वर्षीय बालिका अपनी दादी व चाचा के साथ में शामली के एक मैरिज होम में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आई थी। रात्रि करीब 12 बजे जब वह मैरिज होम के ऊपर अकेली जा रही थी, तभी आदिल निवासी ग्राम टिटौली थाना आदर्शमण्डी बालिका को मुँह व गला दबाकर जबरदस्ती गोद में उठाकर एकांत में ले गया तथा उसके साथ में जबरदस्ती दुष्कर्म किया। आरोपी घटना के समय सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही आरोपी की पहचान हो पाई थी। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

विवेचक ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से आठ गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। कोर्ट में चार्ज बनने के मात्र 18 दिनों के अंदर सुनवाई की कार्यवाही पूर्ण हुई। गुरुवार को न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने एवं पत्रावलियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी आदिल को दोषी मानते हुए शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। आदिल घटना के बाद से ही जिला कारागार मुजफ्फरनगर में बंद है। Kairana News

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