Andhra Pradesh Electricity Refund: अमरावती। आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी) ने राज्य के बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान करते हुए 895 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया है। यह राशि उपभोक्ताओं को 13 पैसे प्रति यूनिट की दर से मासिक किश्तों में लौटाई जाएगी। आयोग के अनुसार यह रिफंड अप्रैल 2024 से मार्च 2025 तक की खपत पर आधारित होगा और इसका भुगतान नवंबर 2025 से अक्तूबर 2026 तक किया जाएगा। यह राहत उपभोक्ताओं के अक्तूबर माह के बिजली बिल से लागू हो जाएगी। Electricity Bill Refund
आयोग ने उपभोक्ताओं पर 40 पैसे प्रति यूनिट का एफपीपीसीए शुल्क लगाया था
राज्य सरकार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में बिजली क्षेत्र ने अपेक्षाओं से अधिक 895.12 करोड़ रुपये की बचत की है। यह बचत ईंधन और बिजली खरीद लागत समायोजन (एफपीपीसीए) में कमी आने के कारण हुई। एपीईआरसी ने जानकारी दी कि 2024-25 में एफपीपीसीए पर वास्तविक खर्च 1,863.64 करोड़ रुपये रहा, जबकि अनुमानित लागत 2,758.76 करोड़ रुपये थी।
आयोग ने उपभोक्ताओं पर 40 पैसे प्रति यूनिट का एफपीपीसीए शुल्क लगाया था, किन्तु अतिरिक्त बचत के चलते अब वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) यह राशि उपभोक्ताओं को वापस करेंगी। सरकार ने इसे बिजली क्षेत्र के इतिहास में एक ऐतिहासिक निर्णय बताया है, क्योंकि 1999 में सुधार शुरू होने के बाद पहली बार उपभोक्ताओं को मासिक किस्तों में एफपीपीसीए राशि लौटाई जाएगी। Electricity Bill Refund
आयोग के अनुसार, डिस्कॉम-वार रिफंड दरें इस प्रकार निर्धारित की गई हैं:-
- आंध्र प्रदेश दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (APSPDCL): 0.1328 रुपये प्रति यूनिट
- आंध्र प्रदेश केंद्रीय विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (APCPDCL): 0.1343 रुपये प्रति यूनिट
- आंध्र प्रदेश पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी (APEPDCL): 0.1312 रुपये प्रति यूनिट