हमसे जुड़े

Follow us

16.1 C
Chandigarh
Sunday, February 22, 2026
More
    Home राज्य हरियाणा विधानसभा सत्र...

    विधानसभा सत्र: हरियाणा में टीकाकरण की दोनों खुराक देने को सरकार प्रतिबद्ध

    Anil Vij sachkahoon

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज) हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा है कि राज्य सरकार शत प्रतिशत पात्र लाभार्थियों को टीकाकरण की दोनों खुराक देने के लिए प्रतिबद्ध है । विज ने आज यहां विधानसभा में बताया कि इसी कड़ी में 16 दिसंबर तक कुल पहली खुराक 92 प्रतिशत, कुल दूसरी खुराक 57 प्रतिशत और कुल 3,07,97,974 खुराक दी गई । उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता को पहली खुराक 99 प्रतिशत और दूसरी खुराक 97 प्रतिशत, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता को पहली खुराक 103 प्रतिशत और दूसरी खुराक 106 प्रतिशत, 60 वर्ष से अधिक को पहली खुराक पहली खुराक 92 प्रतिशत और दूसरी खुराक 69 प्रतिशत, 45 से 60 वर्ष को पहली खुराक 88 प्रतिशत और दूसरी खुराक 61 प्रतिशत, 18 से 44 वर्ष को पहली खुराक 90 प्रतिशत और दूसरी खुराक 49 प्रतिशत है।

    कोवैक्सिन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई

    उन्होंने कहा कि कोविड -19 महामारी के लिए दो ( 2 ) टीकों कोविशील्ड और कोवैक्सिन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी गई। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है जो लाभार्थियों को नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षा प्रदान करता है। भारत सरकार के दिशा – निदेर्शों के अनुसार नोबल कोरोना वायरस से जनता की सुरक्षा के लिए जनहित में यह कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। दिशानिदेर्शों के अनुसार टीकाकरण के बाद किसी भी प्रतिकूल घटना को देखने के लिए लाभार्थियों को शिविर स्थल पर टीकाकरण के बाद 30 मिनट तक निगरानी में रखा जाता है । भारत में कोविड -19 टीकाकरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा 16 जनवरी 2021 को किया गया।

    उन्होंने कहा कि कोविड -19 वैक्सीन के सीमित निर्माण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने श्रेणियों को प्राथमिकता दी और सबसे पहले स्वास्थ्य देखभाल कार्यकतार्ओं के लिए कोविड -19 टीकाकरण शुरू किया गया। इसके बाद अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता फिर वरिष्ठ नागरिक, फिर 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले विकलांग, फिर 45 वर्ष से अधिक की सामान्य आबादी और बाद में मई 2021 से 18 साल से ऊपर की आबादी को शामिल किया गया । श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री अनूप धानक ने कहा कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 पूरे हरियाणा राज्य में 15 जनवरी 2022 से लागू होगा।

    धानक ने आज सदन में बलबीर सिंह द्वारा हरियाणा के बेरोजगार युवा के लिये रोजगार में 75 प्रतिशत आरक्षण के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के उत्तर में सदन को दी। उन्होंने बताया कि हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 को 2 मार्च, 2021 को अधिसूचित कर दिया गया है जो अब 15 जनवरी 2022 से पूरे हरियाणा राज्य में लागू होगा। अनूप धानक ने कहा कि स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार के अवसर मुहैया करवाना सरकार की प्राथमिकता है। यह अधिनियम हरियाणा राज्य के स्थाई निवासियों को रोजगार प्रदान करने में सहायक होगा।

    अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here