हमसे जुड़े

Follow us

19.2 C
Chandigarh
Sunday, February 8, 2026
More
    Home देश सुप्रीम कोर्ट...

    सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-एनसीआर में सभी पटाखों पर प्रतिबंध

    Supreme Court
    सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली-एनसीआर में सभी पटाखों पर प्रतिबंध

    नई दिल्ली (सच कहूँ न्यूज)। उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (Delhi) में प्रदूषण के स्तर के मद्देनजर शुक्रवार को राजधानी में कम प्रदूषण वाले पटाखों (ग्रीन पटाखे) सहित सभी पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले में ‘फायरक्रैकर एसोसिएशन द्वारा दायर आवेदन को खारिज करते हुए कहा कि वह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (दिल्ली-एनसीआर) में पटाखों के निर्माण और उपयोग की अनुमति नहीं दे सकती। शीर्ष अदालत ने राजधानी में पटाखे पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करने में दिल्ली पुलिस की विफलता पर भी सवाल उठाया था। एसोसिएशन ने अपनी याचिका में ग्रीन पटाखों में बेहतर बदलाव के साथ बेरियम नामक रसायन को शामिल कर पटाखे की अनुमति देने की गुहार लगाई थी।

    क्या है मामला | Supreme Court

    शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन राज्यों में पटाखों पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है, वहां लोग निर्धारित नियमों के अनुसार अपेक्षाकृत ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदालत का यह आदेश दीपावली के दौरान प्रदूषण के स्तर और अस्थमा एवं अन्य मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बेहद खास है। शीर्ष अदालत ने दोहराया कि पटाखों में बेरियम-आधारित रसायनों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले उसके पहले के आदेश दिल्ली-एनसीआर में लागू रहेंगे।

    न्यायालय ने दीपावली त्योहार से पहले राजधानी में पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले में भी किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत के समक्ष सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अपेक्षाकृत ग्रीन पटाखे फोड़े जाने का समर्थन किया।

    यह भी पढ़ें:– राजस्थान, केरल, दिल्ली व पंजाब की टीम रही विजेता

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here