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    नशा बेचने वालों के खिलाफ राजस्थान में बड़ी कार्रवाई श्रीगंगानगर पुलिस की प्रदेश में पहली कार्रवाई

    Sri Ganganagar News
    प्रदेश में नशा बेचने वाले व नशा तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई पर उतर आई है।

    प्रथम बार पिट एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही

    श्रीगंगानगर (सच कहूँ न्यूज/लखजीत सिंह)। प्रदेश में नशा बेचने वाले व नशा तस्करी में लिप्त लोगों के खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई पर उतर आई है। बार-बार समझाइशव अपरधिक कार्रवाई के बाद भी लगातार नशा बेच रहे एक गैरसायल को जिला पुलिस ने पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत निरूद्ध किया है। पिट एक्ट के तहत पुलिस को मौके पर किसी भी तरह की बरामदगी भी नहीं दिखानी होती और संबंधित व्यक्ति 1 से 2 साल तक जेल में रखा जा सकता है।

    वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर परिस देशमुख

    ने बताया कि नशे की रोकथाम के प्रयासों के क्रम में राज्य में प्रथम बार श्रीगंगानगर पुलिस द्वारा पिट एनडीपीएस एक्ट में कार्यवाही करते हुये गैरसायल रेशम सिंह पुत्र बचन सिंह जाति रायसिख निवासी चक 4बी बडी पक्की पुलिस थाना हिन्दुमलकोट जिला श्रीगंगानगर के विरूद्ध इस्तगासा तैयार कर गृह सचिव (विधि) शासन सचिवालय जयपुर राजस्थान को भिजवाया गया था। Sri Ganganagar News

    जिन्होने गैरसायल रेशम सिंह के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये उक्त गैरसायल को कारागृह (जेल) में निरूद्ध करने के आदेश दिये हैं। जिसके तहत उक्त गैरसायल को पुलिस थाना हिन्दुमलकोट द्वारा निरूद्ध करते हुए 14 जुलाई को जेल में दाखिल करवाया जायेगा। उन्होंने बताया कि पुलिस ने ऐसे लोगों को लगातार चयनित कर रही है और भविष्य में पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत ओर भी कार्यवाहियां प्रक्रियाधीन है।

    ऐसे लोगों पर लगता हैं पिट एनडीपीएस एक्ट | Sri Ganganagar News

    के तहत नशा बेचने वालों, नशा रखने वालों, नशा बनाने वालों, एक स्थान से दूसरे स्थान पर सप्लाई करने वालों, नशा बेचने वालों का सहयोग करने वालो, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी वित्तीय सहायता करने वालों व ऐसे आपराधिक षडयन्त्र में शामिल व्यक्तियों इत्यादि के खिलाफ एक्ट के तहत निरोधात्मक कार्यवाही करने का प्रावधान है । एक्ट के तहत कार्यवाही हेतु मौके पर बरामदगी की आवश्यकता नहीं होती। Sri Ganganagar News

    यह होती है कार्यवाही

    पिट एनडीपीएस एक्ट की धारा 03 के तहत निरूद्धगी की दिनांक से एक वर्ष तक के लिये व धारा 10 के तहत अन्तर्राष्ट्रीय बॉर्डर से 100 किलोमीटर की दूरी की परिधि में नशा बेचने वालों के खिलाफ निरूद्धगी की दिनांक से दो वर्ष तक जेल में निरूद्ध करने की शक्ति है। Sri Ganganagar News

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