नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय में गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल को शीघ्र ही सरकारी आवास आवंटित किया जा सकता है। केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को भरोसा दिलाया कि निर्धारित नियमों के अनुसार अगले दस दिनों के भीतर उन्हें आवास उपलब्ध करा दिया जाएगा। Arvind Kejriwal News
सुनवाई के दौरान आप की ओर से अधिवक्ता ने यह आग्रह किया कि केजरीवाल को टाइप-7 या टाइप-8 श्रेणी का आवास आवंटित किया जाए। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने व्यंग्यपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि “आम आदमी टाइप-8 आवास के लिए संघर्ष नहीं करता।” अदालत ने सरकार की ओर से दिए गए आश्वासन को अभिलेख पर लिया और इस विषय पर निर्णय सुरक्षित रख लिया।
आवास मंत्रालय की कार्यप्रणाली पारदर्शी और व्यवस्थित होनी चाहिए
उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि आवास मंत्रालय की कार्यप्रणाली केवल जनप्रतिनिधियों ही नहीं, बल्कि अन्य पात्र व्यक्तियों के लिए भी पारदर्शी और व्यवस्थित होनी चाहिए। इससे पूर्व हुई सुनवाई में अदालत ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि आवास आवंटन की प्रक्रिया स्पष्ट और निष्पक्ष होनी चाहिए। साथ ही, अगली सुनवाई में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव और संपदा निदेशालय के निदेशक की उपस्थिति भी सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया था।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी लगातार यह मांग कर रही है कि अरविन्द केजरीवाल को एक आधिकारिक आवास दिया जाए। याचिका में यह तर्क रखा गया कि किसी भी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष को राजधानी दिल्ली में सरकारी आवास का अधिकार है, यदि उनके पास निजी मकान नहीं है अथवा उन्हें अन्य किसी पदनाम के अंतर्गत आवास आवंटित नहीं किया गया है। Arvind Kejriwal News