8th Pay Commission:प्रतापनगर, राजेन्द्र कुमार। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सांसद जावेद अली खान ने केंद्र सरकार से पेंशनर्स से जुड़े अहम मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि क्या फाइनेंस बिल, 2025 के जरिए सरकार को रिटायरमेंट की तारीख के आधार पर पेंशनर्स के बीच फर्क करने का अधिकार मिल गया है? साथ ही, क्या यह अंतर सेंट्रल पे कमीशन (CPC) की सिफारिशों के आधार पर भी किया जा सकता है?
इसके अलावा, सांसद ने यह भी जानना चाहा कि क्या 31 दिसंबर 2025 तक या उससे पहले रिटायर हुए केंद्रीय सरकारी पेंशनर्स 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) के तहत पेंशन संशोधन के लिए कवर होंगे? और क्या 8वां वेतन आयोग नियमित रूप से काम करना शुरू कर चुका है? अगर नहीं, तो देरी की वजह क्या है?
वित्त मंत्रालय का जवाब
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सदन में जवाब देते हुए स्पष्ट किया कि: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की पेंशन सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (पेंशन) रूल्स, 2021 (पहले CCS पेंशन रूल्स, 1972) और सेंट्रल सिविल सर्विसेज़ (एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंशन) रूल्स, 2023 के तहत संचालित होती है।
पेंशन में कोई भी बदलाव केंद्र सरकार द्वारा जारी जनरल ऑर्डर्स के माध्यम से किया जाता है, जिनमें वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशें भी शामिल होती हैं। मंत्री ने साफ किया कि फाइनेंस एक्ट, 2025 के पार्ट-IV ने केवल मौजूदा पेंशन नियमों और भारत के समेकित कोष (Consolidated Fund of India) से दी जाने वाली पेंशन देनदारियों को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को वैधता दी है।
- इसका मतलब यह है कि इस कानून से मौजूदा सिविल या डिफेंस पेंशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
8वें वेतन आयोग पर बड़ा अपडेट - सरकार ने 03 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन का प्रस्ताव अधिसूचित कर दिया है।
मंत्री के अनुसार:
आयोग से उम्मीद है कि वह गठन के 18 महीनों के भीतर अपनी सिफारिशें दे देगा। फिलहाल आयोग की प्रक्रिया प्रारंभिक चरण में है।
8वें CPC की वेबसाइट हुई लाइव
- पिछले हफ्ते सरकार ने 8वें वेतन आयोग की आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च कर दी है।
- अब सरकारी कर्मचारी, पेंशनर और अन्य हितधारक अपनी राय और सुझाव सीधे दे सकते हैं।
- सुझाव MyGov.in पोर्टल पर उपलब्ध 18 सवालों वाले प्रश्नावली (Questionnaire) के माध्यम से मांगे जा रहे हैं।
- मंत्रालयों, विभागों, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों, न्यायिक अधिकारियों, नियामक संस्थाओं के सदस्यों, कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों, पेंशनर्स, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और यूनियनों से भी प्रतिक्रिया आमंत्रित की गई है।
- क्या 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर पेंशनर्स को मिलेगा फायदा?
- सरकार ने अपने जवाब में यह स्पष्ट रूप से नहीं कहा कि 31 दिसंबर 2025 तक रिटायर होने वाले पेंशनर्स स्वतः 8वें वेतन आयोग के तहत कवर होंगे। आमतौर पर वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की तारीख और सरकार के अंतिम आदेश पर निर्भर करता है कि किस तारीख तक रिटायर हुए कर्मचारियों को लाभ मिलेगा।
- फाइनेंस एक्ट, 2025 ने मौजूदा पेंशन व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया है।
- 8वें वेतन आयोग का गठन हो चुका है और यह 18 महीनों में अपनी सिफारिशें देगा।
- कर्मचारी और पेंशनर्स अब सीधे अपने सुझाव दे सकते हैं।
- अब सभी की नजर 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम फैसले पर टिकी है, जो लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के भविष्य को प्रभावित















