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    पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा

    Hanumangarh News
    Sanketik photo

    अग्रोहा में अक्तूबर 2020 में की थी एक महिला की हत्या

    हिसार(सच कहूँ न्यूज) हिसार में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अमित शेरावत की कोर्ट ने अग्रोहा में रेनू की गैस भट्टी के बर्नर से वार कर हत्या करने के मामले (conviction in murder case) में दोषी दीपक और उसकी पत्नी पूनम को दोषी करार देते हुए दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 20 हजार रुपए का जुमार्ना लगाया है। अग्रोहा थाना पुलिस ने इस संबंध में 6 अक्टूबर 2020 को केस दर्ज किया था।

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    कोर्ट में चले अभियोग के अनुसार ठंडी सड़क एरिया के गोविंदा ने पुलिस को शिकायत देकर बताया था कि 12 साल पहले बहन रेनू की शादी भिवानी के सुशील के साथ हुई थी। शादी के बाद बहन के 2 बेटे हुए। करीब 5 साल पहले वह छोटे बेटे के साथ पति को छोड़कर अग्रोहा में दीपक के पास आ गई और उसी के साथ रहने लगी। दीपक पहले से शादीशुदा था। उसकी फतेहाबाद के जांडली कलां की पूनम से शादी हुई थी।

    दीपक के साथ अनबन के चलते वह मायके में रहती थी, लेकिन कुछ समय पहले पूनम दोबारा दीपक के साथ रहने लगी। इसी बात को लेकर पूनम और रेनू के बीच झगड़ा होता रहता था। 3 दिन पहले 3 अक्टूबर 2020 रेनू हिसार में दवाई लेने आई थी। उस समय वह मुझसे मिली थी। उसने कहा था कि दीपक और पूनम मारपीट करते हैं। पूनम और दीपक ने मिलकर अब मेरी बहन के सिर पर गैस भट्टी के बर्नर से हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने केस दर्ज किया था

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