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    गैंगस्टर को आठ वर्ष के कठोर कारावास की सजा

    Haridwar News
    प्रोफाइल फोटो

    कैराना। (सच कहूँ न्यूज) कोर्ट ने गैंगस्टर के आरोपी को दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान तथा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सोमपाल चौहान ने संयुक्त रूप से बताया कि वर्ष 2012 में कोतवाली कैराना पुलिस ने मोहसीन पुत्र बाजा निवासी मोहल्ला आलकलां कस्बा कैराना के विरूद्ध धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया था। मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था।

    विवेचक द्वारा मामले की जांच करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश(एफटीसी) सीमा वर्मा के न्यायालय में विचाराधीन था। शुक्रवार को विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के तर्क-वितर्क सुनने तथा पत्रावालियों के अवलोकन के पश्चात आरोपी मोहसीन को गैंगस्टर का दोषी करार देते हुए आठ वर्ष के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतने के निर्देश दिए है।

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