Haryana Government Scheme: हरियाणा की महिलाओं की हो गई बल्ले-बल्ले, 25 सितंबर को आएंगे 2100 रुपये, ये शर्ते भी जानें

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Haryana Government Scheme: हरियाणा की महिलाओं की हो गई बल्ले-बल्ले, 25 सितंबर को आएंगे 2100 रुपये, ये शर्ते भी जानें

चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Deen Dayal Lado Laxmi Yojana: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुरुवार को चंडीगढ़ में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कहा कि सरकार प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है और मंत्रिमंडल के निर्णय जनता के हित में होंगे। उन्होंने बताया कि बैठक में बुनियादी अवसरंचना को मजबूत करने, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़े कार्यक्रमों को और प्रभावी बनाने तथा पेयजल आपूर्ति और जनस्वास्थ्य सेवाओं में सुधार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार किया गया। Haryana Government Scheme

प्रेस वार्ता के दौरान सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कृष्ण कुमार, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर तथा सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के. मकरंद पांडुरंग भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक बैठे व्यक्ति को मिले। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिये कि योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये और पारदर्शिता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये।

वहीं 25 सितंबर 20205 को हरियाणा की महिलाओं को 2100 रुपये मिलेगे। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा फैसला लिया है। आज हुई कैबिनेट बैठक में दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की मंजूरी दे दी गई है। यह योजना प्रदेश में 25 सितंबर 2025 से लागू होगी। योजना के तहत महिलाओं को हर माह 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले चरण में इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है। इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाएं शामिल होंगी।

जानें शर्त | Haryana Government Scheme

  • पहले चरण में इस योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये तक है।
  • इसमें विवाहित और अविवाहित दोनों प्रकार की महिलाएं शामिल होंगी।
  • सैनी सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का लाभ पाने के लिए महिला या उसके पति का प्रदेश में कम से कम 15 साल निवास होना अनिवार्य है।

प्रशासन का कहना है कि यह योजना महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और समाज में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी।

-मुख्यमंत्री सैनी ने बताया कि पहले चरण में लगभग 19 से 20 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा।
– कैबिनेट की मंजूरी के बाद अगले 6-7 दिनों में इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा।

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