मज़दूरों को ₹10,000 की आर्थिक मदद, सभी ऑफिसों में 50% वर्क फ्रॉम होम ज़रूरी।
Delhi Government Scheme: नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में लगातार बिगड़ रही वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने दो अहम निर्णय लिए हैं। प्रदूषण नियंत्रण उपायों के कारण ठप हुए निर्माण कार्य से प्रभावित मजदूरों को आर्थिक सहायता देने और कार्यालयों में भीड़ कम करने के उद्देश्य से ये फैसले लागू किए गए हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने इन निर्णयों की जानकारी साझा की। Delhi Government News
कपिल मिश्रा ने बताया कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण के दौरान निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी, जिससे दिहाड़ी पर काम करने वाले निर्माण श्रमिकों की आजीविका प्रभावित हुई। ऐसे श्रमिकों को राहत प्रदान करने के लिए सरकार ने सभी पंजीकृत और सत्यापित निर्माण मजदूरों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से 10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजने का निर्णय लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि GRAP के चौथे चरण में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी।
मंत्री ने निर्माण श्रमिकों से अपील की कि वे समय पर सहायता प्राप्त करने के लिए दिल्ली सरकार के पोर्टल पर अपना पंजीकरण और सत्यापन शीघ्र पूरा करें। इस कदम का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण से जुड़ी पाबंदियों के कारण प्रभावित श्रमिकों को आर्थिक संबल प्रदान करना है। Delhi Government News
इसके साथ ही सरकार ने कार्यालयों में उपस्थिति को लेकर भी सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। कपिल मिश्रा ने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी सरकारी और निजी कार्यालयों में अधिकतम 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति की अनुमति होगी, जबकि शेष कर्मचारी घर से कार्य करेंगे। यह निर्देश श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि कार्यालयों को लचीले कार्य समय को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, ताकि एक ही समय पर बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही न हो। कर्मचारियों के आने-जाने के समय में अंतर रखा जाए, जिससे यातायात और प्रदूषण दोनों पर दबाव कम किया जा सके। सरकार का मानना है कि इन उपायों से न केवल वायु गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी, बल्कि आम नागरिकों की सेहत की भी बेहतर सुरक्षा हो सकेगी। Delhi Government News















