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    ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, फिटनेस सर्टिफिकेट अब 30 सितंबर तक मान्य

    Driving license will be available in Haryana in 10 days

    सरकार ने बढ़ाई वैधता अवधि

    नई दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, फिटनेस सर्टिफिकेट समेत दूसरे मोटर व्हीकल कागजात की वैधता अवधि सरकार ने एक बार फिर बढ़ा दी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के मद्देनजर सभी कागजात अब 30 सितंबर तक मान्य रहेंगे। पहले इनकी वैधता 30 जून को खत्म हो रही थी। सरकार के इस कदम से करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है।

    सड़क और परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार ये कागजात जो 1 फरवरी, 2020 तक एक्सपायर हो गए थे या 30 सितंबर 2021 को एक्सपायर होने वाले हैं, और लॉकडाउन प्रतिबंधों के चलते रिन्यू नहीं हो पाए, अब इनको 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। मंत्रालय की ओर से सभी संबंधित विभागों को इस बारे में आदेश जारी कर दिया गया है। उनसे कहा गया है कि इससे नागरिकों को ट्रांसपोर्ट संबंधित सेवाओं में किसी तरह की दिक्कत नहीं आए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि वो इसे तुरंत प्रभाव से लागू करें ताकि ट्रांसपोर्टर्स और दूसरी संस्थाएं जो इस मुश्किल घड़ी में काम कर रही हैं, उन्हें किसी तरह की प्रताड़ना या परेशानी का सामना न करना पड़े।

     

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