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    Punjab News: अब 50 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ता खुद कर सकेंगे प्रमाणन

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    Chandigarh News: अब 50 किलोवाट तक के बिजली उपभोक्ता खुद कर सकेंगे प्रमाणन

    नए कनेक्शन और लोड बदलाव की प्रक्रिया हुई सरल: लाइसेंसधारी ठेकेदार की रिपोर्ट अब अनिवार्य नहीं, ऊर्जा मंत्री ने दी जानकारी

    चंडीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। पंजाब के ऊर्जा मंत्री संजीव अरोड़ा (Sanjeev Arora) ने सोमवार को बताया कि राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं को राहत देते हुए 50 किलोवाट तक के नए बिजली कनेक्शन और लोड परिवर्तन की प्रक्रिया को सरल बना दिया है। अब एलटी श्रेणी के अंतर्गत आने वाले उपभोक्ताओं को किसी लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार से परीक्षण रिपोर्ट या हस्ताक्षरित दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके स्थान पर, ऑनलाइन आवेदन में एक स्व-घोषणा देनी होगी कि परिसर में आंतरिक वायरिंग का कार्य अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया गया है और प्रमाण पत्र उनके पास उपलब्ध है। Punjab News

    ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पीएसपीसीएल में 50 किलोवाट से कम लोड वाले उपभोक्ताओं की संख्या 99.5 प्रतिशत से अधिक है, जिन्हें इस सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। हालांकि, 50 किलोवाट से अधिक लोड वाले एलटी उपभोक्ताओं के लिए परीक्षण रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी, लेकिन उसका सत्यापन पीएसपीसीएल द्वारा नहीं किया जाएगा। इसी प्रकार, एचटी और ईएचटी श्रेणी के नए आवेदकों के लिए मुख्य विद्युत निरीक्षक की निरीक्षण रिपोर्ट आवश्यक होगी, लेकिन परीक्षण रिपोर्ट की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।

    लोड विस्तार में मिली राहत

    मौजूदा एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं के लिए, यदि नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, तभी सीईआई निरीक्षण आवश्यक होगा। अन्य मामलों में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन पीएसपीसीएल द्वारा नहीं किया जाएगा। यह सुविधा कृषि विद्युत (एपी) श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि लाइनमैन ट्रेड में 2,600 प्रशिक्षुओं की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनमें 2,500 पीएसपीसीएल और 100 पीएसटीसीएल के लिए चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तकनीकी दक्षता और जनशक्ति दोनों के स्तर पर बिजली विभाग को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

    लोड विस्तार में मिली राहत | Punjab News

    मौजूदा एचटी/ईएचटी उपभोक्ताओं के लिए, यदि नया ट्रांसफार्मर लगाया जा रहा है, तभी सीईआई निरीक्षण आवश्यक होगा। अन्य मामलों में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। आवेदक द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट का सत्यापन पीएसपीसीएल द्वारा नहीं किया जाएगा। यह सुविधा कृषि विद्युत (एपी) श्रेणी के उपभोक्ताओं पर लागू नहीं होगी। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि लाइनमैन ट्रेड में 2,600 प्रशिक्षुओं की चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिनमें 2,500 पीएसपीसीएल और 100 पीएसटीसीएल के लिए चयनित हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार तकनीकी दक्षता और जनशक्ति दोनों के स्तर पर बिजली विभाग को सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।

    प्रशिक्षण के बाद मिलेगा एनएसी प्रमाण पत्र: मंत्री

    ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पीएसपीसीएल में लगभग 30,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिससे यह अप्रेंटिस अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आता है। इस अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक प्रतिष्ठान को अपनी कुल जनशक्ति का 2.5 से 15 प्रतिशत तक प्रशिक्षु नियुक्त करना अनिवार्य है। वर्ष 2023-24 में 1,500 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण पूरा किया है और अब नया बैच 52 सप्ताह के गहन प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरेगा। Punjab News

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