EPFO Auto Settlement: नई दिल्ली। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने एडवांस क्लेम की ऑटो-सेटलमेंट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है। इस निर्णय के तहत अब क्लेम का निपटारा 72 घंटे के भीतर किया जाएगा। मंत्रालय ने इसे ईपीएफओ सदस्यों को त्वरित सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है, जिससे विशेष रूप से आपातकालीन परिस्थितियों में सदस्यों को शीघ्र वित्तीय मदद मिल सकेगी। EPFO News
केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री मनसुख मांडविया ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में ईपीएफओ ने ऑटो-सेटलमेंट प्रक्रिया के अंतर्गत 2.32 करोड़ एडवांस क्लेम का सफल निपटान किया है। यह आंकड़ा पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 161 प्रतिशत अधिक है, जो संगठन की दक्षता और तकनीकी प्रगति को दर्शाता है।
पिछले वित्तीय वर्ष 2023-24 में, ईपीएफओ ने 89.52 लाख क्लेम का स्वतः निपटान किया था, जबकि 2024-25 में अब तक के कुल एडवांस क्लेम में से 59 प्रतिशत का निपटान ऑटोमेटेड प्रणाली के माध्यम से किया गया है। इतना ही नहीं, 2025-26 के पहले ढाई महीनों में ही ईपीएफओ ने 76.52 लाख क्लेम को स्वतः प्रोसेस कर दिया है, जो इस अवधि के कुल एडवांस क्लेम का लगभग 70 प्रतिशत है।
उपलब्धि संगठन की स्वचालन प्रणाली पर मजबूत पकड़ | EPFO News
ईपीएफओ की यह उपलब्धि संगठन की स्वचालन प्रणाली पर मजबूत पकड़ और तेज, पारदर्शी तथा कुशल सेवा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब आर्थिक चुनौतियाँ अधिक थीं, तब ईपीएफओ ने एडवांस क्लेम का ऑटो-सेटलमेंट शुरू किया था। बाद में इस सुविधा को बीमारी, शिक्षा, विवाह और आवास संबंधी आवश्यकताओं के लिए भी विस्तारित किया गया।
यह पूरी प्रक्रिया बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के संपूर्ण रूप से डिजिटल प्रणाली के माध्यम से संचालित होती है, जिससे समय की बचत और प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित होती है। यह कदम न केवल सदस्य सेवाओं को सशक्त करता है, बल्कि भविष्य में डिजिटल भारत की दिशा में एक और मजबूत पहल सिद्ध होता है। EPFO News
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