होटल कुर्क करने पहुंचे तो हंगामा, कई बार नोटिस के बाद भी होटल मालिक ने जमा नहीं करवाई वसूली

Rajasthan Co-operative Society

हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। ऋण राशि जमा नहीं करवाने पर रहन रखे गए होटल को कुर्क करने की कार्रवाई करने पहुंचे हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के अधिकारियों को होटल मालिक के विरोध का सामना करना पड़ा। करीब आठ साल पहले लिए गए साढ़े 17 लाख रुपए के ऋण के पेटे होटल मालिक की ओर से जंक्शन में सब्जी मंडी के सामने लालाजी बालाजी मार्केट स्थित अपने होटल की जगह को रहन रखा गया था। जानकारी के अनुसार जंक्शन के वार्ड नम्बर 43, सुरेशिया निवासी डालचन्द, सेवाराम, लक्ष्मणदास, छगनलाल व कन्हैयालाल की ओर से 28 जून 2013 को हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की हनुमानगढ़ जंक्शन शाखा से 17 लाख 50 हजार रुपए का ऋण प्राप्त किया गया था। उक्त ऋण पेटे संगरिया रोड स्थित सूरज होटल की संपत्ति को बैंक के पक्ष में कोलैटरल करवाया गया था। उक्त ऋण 30 जून 2017 के पश्चात एनपीए हो गया था।

धारा 100 के अंतर्गत 15 अक्टूबर 2020 को कुर्की वारंट जारी किया गया

इसकी वसूली के लिए बैंक की ओर से राजस्थान सहकार सोसायटी अधिनियम 2001 की धारा 99 के अंतर्गत 30 जनवरी 2020 को प्रथम नोटिस जारी किया गया था। इस नोटिस के बाद भी वसूली जमा नहीं करवाने पर बैंक की ओर से 6 मार्च 2020 को आदेश जारी किया गया था। उक्त आदेश के बाद भी वसूली जमा नहीं करने पर बैंक की ओर से राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 100 के अंतर्गत 15 अक्टूबर 2020 को कुर्की वारंट जारी किया गया। लेकिन इस कार्रवाई के बाद भी वसूली जमा नहीं करवाए जाने पर बैंक की ओर से 4 सितम्बर 2021 को अंतिम स्मरण पत्र जारी कर कहा गया कि बैंक की ओर से ऋण पेटे रहन रखी गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जानी है। डालचन्द वगैरा को अंतिम मौका प्रदान करते हुए आदेश दिए गए कि वे सात दिन में स्वीकृत ऋण एवं वर्तमान में बकाया ऋण मय ब्याज का चुकता नहीं करने की स्थिति में रहन रखी गई संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर विक्रय की कार्रवाई कर ऋण की वसूली की जाएगी।

 डालचन्द का तर्क था कि उनकी ओर से समय-समय पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है

लेकिन वसूली जमा नहीं करवाने पर गुरुवार को हनुमानगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक के अधिकारी पूरे लवाजमे के साथ रहन रखी गई सूरज होटल की संपत्ति को कुर्क करने पहुंचे। मौके पर मौजूद होटल मालिक डालचन्द वगैरा ने कुर्की की कार्रवाई का विरोध करते हुए मौके पर हंगामा कर दिया। होटल मालिक डालचन्द का तर्क था कि उनकी ओर से समय-समय पर ब्याज का भुगतान किया जा रहा है। अब तक 32 लाख रुपए भरे जा चुके हैं। इस साल मार्च माह में ही 8 लाख रुपए भरे थे। उसके बाद भी नोटिस जारी कर दिया और रहन रखी गई संपत्ति को कुर्क करने के लिए अधिकारी पहुंच गए। होटल मालिक के अनुसार नोटिस के बाद उन्होंने रुपए जमा करवाए थे। तब बैंक अधिकारियों ने कहा था कि ढाई लाख रुपए जमा करवा दो, नवीनीकरण कर दिया जाएगा।

उधर, बैंक अधिकारियों का कहना था कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। नियमानुसार नोटिस व समय दिया गया। लेकिन वसूली जमा नहीं करवाने पर रहन रखी गई संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की जा रही है। इस पर होटल मालिक ने कहा कि रुपए जमा करवा दिए जाएंगे। लेकिन बैंक अधिकारियों ने कहा कि मौके पर ही वसूली जमा नहीं करवाने पर होटल की संपत्ति को कुर्क किया जाएगा।

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