नामी कंपनियों के थैलों में नकली उर्वरक की पैकिंग का भंडाफोड़

fake fertilizer

– भारी मात्रा में नकली सामग्री-उपकरण बरामद

– कृषि विभाग ने एक जने के खिलाफ दर्ज करवाया मुकदमा

हनुमानगढ़। नोहर में नामी कंपनियों के थैलों में नकली उर्वरक (fake fertilizer) की पैकिंग करने का मामला सामने आया है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने मौके से भारी मात्रा में नामी कंपनियों के नकली उर्वरक से पैकिंग किए हुए व खाली सैंकड़ों थैलों के अलावा इलेक्ट्रिक सिलाई मशीन, इलेक्ट्रिक कांटा, बिल बुक, एफ रजिस्टर, मोबाइल इत्यादि जब्त किए गए हैं। कृषि विभाग के उपनिदेशक दाना राम गोदारा ने बताया कि विभाग के सहायक निदेशक सुरेन्द्र कुमार जाखड़ द्वारा इस मामले में नोहर थाने में रामजीराम पुत्र ठाकर राम सहू निवासी खुईयां तहसील नोहर के खिलाफ नामी कंपनियों के थेलो में सुपर फॉस्फेट तथा मिट्टी की पैलेट्स (ऐडिटिव) डालकर डीएपी के नाम से नकली उर्वरक की पैकिंग कर विक्रय करने का प्रयास करने को लेकर केस दर्ज करवाया है।

गोदारा ने बताया कि यह केस उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 19, 21, 25, 28 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के स्पष्ट उल्लंघन जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय कृत्य की श्रेणी में आता है, इसके अलावा भारतीय दण्ड संहिता सीआरपीसी 1973 की धारा 420, 120बी, 467 व 468 में प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। गोदारा ने बताया कि कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड, एफ 227, मेवाड़ इंडस्ट्रीयल एरिया, मादरी, उदयपुर-313003 द्वारा उत्पादित सिंगल सुपर फॉस्फेट को चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल लि0 तथा इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनियों के डीएपी के हूबहू पैकिंग में पैकिंग करके नकली उर्वरक तैयार करने हेतु उपयोग किया जा रहा था। बिना ओ फार्म के सिंगल सुपर फॉस्फेट की आपूर्ति कैसे हुई, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के उत्तरदायी अधिकारियों से इस संबंध में स्पष्टीकरण लेकर विस्तृत जांच हेतु लिखा गया है।

गोदारा ने बताया कि इस प्रकरण में चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल लि0 तथा इंडियन पोटाश लिमिटेड कंपनियों के डीएपी उर्वरक के हू-बहू थैलों का उपयोग किया गया है। इस क्रम में उपरोक्त दोनो कंपनियों के उत्तरदायी अधिकारियों से कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क के उल्लंघन के क्रम में तथ्यों सहित लिपिबद्ध शिकायत लेकर विस्तृत जांच हेतु भी लिखा गया है। यदि उपरोक्त कंपनियां चम्बल फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल लिमिटेड तथा इंडियन पोटाश लिमिटेड कॉपीराईट एंड ट्रेडमार्क उल्लंघन के क्रम में वैधानिक कार्यवाही हेतु सहयोग नहीं करे तो इस प्रकरण में उनको भी आपराधिक कृत्य में सम्मिलित मानते हुए विधिसम्मत वैधानिक कार्यवाही करने के लिए आग्रह किया गया है।

कृषि विभाग नोहर के सहायक निदेशक सुरेन्द्र कुमार जाखड़ ने बताया कि 18 अक्टूबर की शाम करीब 6.30 बजे दूरभाष के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि नोहर की दुर्गा कॉलोनी के वार्ड 1, मावडिया माताजी के मंदिर के पीछे मोहित पुत्र मनोज कुमार सोनी निवासी नोहर के किराए पर दिए गए मकान में किराएदार रामजीराम पुत्र ठाकरराम जाति सहू निवासी खुर्इंया तहसील नोहर के द्वारा नामी कंपनियों आईपीएल तथा सीएफसीएल कंपनी के डीएपी के हू-बहू थेलो में कम विश्लेषी उर्वरक सुपर फॉस्फेट तथा मिट्टी की पैलेट्स डालकर डीएपी के नाम से नकली उर्वरक की पैकिंग की जा रही है।

शिकायत का सत्यापन करने पर शिकायत सही पाई गई। मौका स्थल निरीक्षण में शिकायत में वर्णित स्थल पर निर्मित मकान में भारी मात्रा में नकली सामग्री/उपकरण प्राप्त हुए। वर्णित हालात एवं उपलब्ध सामग्री/उपकरण से यह स्पष्ट है कि उक्त स्थल पर नकली उर्वरक तैयार किया जा रहा था जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध मानते हुए जब्ती की कार्यवाही अमल में लाई गई तथा मौके पर उपलब्ध उर्वकर के नमूने लेकर नमूने आहरित करके अधिसूचित उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए गए हैं।

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