बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को पांच वर्ष की कैद

Kairana News
Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) की कोर्ट ने आठ वर्षीय बालिका से छेड़छाड़ के आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान व विशेष लोक अभियोजक पुष्पेंद्र मलिक ने बताया कि 23 जून 2023 को क्षेत्र निवासी एक महिला ने कोतवाली शामली पर अभियोग दर्ज कराया था। बताया कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री परचून की दुकान पर सामान लेने के लिए गई थी। इसी दौरान बिट्टू पुत्र पाला उर्फ पालेराम निवासी ग्राम खेड़ीकरमू ने उसकी नाबालिग पुत्री को जबरदस्ती पकड़ लिया तथा उसके साथ में अश्लील हरकत की। Kairana News

पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। कोतवाली शामली पर तैनात विवेचक नरेश कुमार ने मामले की तफ्तीश करके आरोप-पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाह न्यायालय के समक्ष पेश किए गए। यह मामला कैराना स्थित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो विशेष) मुमताज अली की कोर्ट में विचाराधीन था। मंगलवार को कोर्ट ने आरोपी बिट्टू को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कठोर कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने आरोप तय होने के मात्र 48 दिन के अंदर मामले में अपना फैसला सुनाया है। वहीं, अर्थदंड अदा न करने पर कोर्ट ने अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

यह भी पढ़ें:– तकनीकी के क्षेत्र में परचम लहरा रहा भारत का युवा’

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here