लूट व चोरी के मामलों में चार को कारावास की सजा

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Kairana News: दुराचार के बाद जहरीला पदार्थ पिलाकर किशोरी की हत्या के आरोपी को 20 वर्ष की कैद

कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कोर्ट ने लूट, चोरी एवं अवैध हथियार बरामदगी के तीन भिन्न-भिन्न मामलों में आरोप सिद्ध पाए जाने पर चार आरोपियों को कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। Kairana News

एसपी शामली अभिषेक झा ने बताया कि वर्ष-2020 में सुशील व अमन निवासीगण ग्राम काबडौत कोतवाली शामली के विरुद्ध झिंझाना थाने पर लूट की घटना को अंजाम दिए जाने के आरोप में अभियोग पंजीकृत हुआ था। विवेचक ने मामले की जांच करने के बाद आरोप-पत्र न्यायालय में प्रेषित कर दिया था। यह मामला कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी सुशील व अमन को दोषी करार देते हुए 03 वर्ष व 04 माह के कारावास तथा 2500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। दूसरे मामले में वर्ष-2022 में सहराज उर्फ सिराज निवासी नई बस्ती खुरगान रोड़ कस्बा कैराना के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर चोरी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में विचाराधीन था। Kairana News

शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपी सहराज उर्फ सिराज को दोषी मानते हुए 01 वर्ष के कारावास व 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। तीसरे मामले में इसी वर्ष मनव्वर निवासी ग्राम राणा माजरा थाना सनौली जनपद पानीपत हरियाणा के विरुद्ध कोतवाली कैराना पर अवैध हथियार बरामदगी का अभियोग पंजीकृत किया गया था। यह मामला भी कैराना स्थित सीजेएम कोर्ट में विचाराधीन था। शुक्रवार को कोर्ट ने मनव्वर को दोष सिद्ध पाए जाने पर 08 माह के कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों मामलों में अर्थदंड अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया है। Kairana News

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