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    गुरुग्राम जिला परिषद के चार वार्ड महिला, एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित

    Gurugram

    एक वार्ड अनुसूचित जाति (महिला) के लिए भी आरक्षित

    गुरुग्राम। दस सदस्यों वाली गुरुग्राम जिला परिषद के अनुसूचित जाति व महिलाओं के लिए आरक्षित वार्डों का गुरुवार को ड्रा निकाला गया। को सिविल लाइन्स स्थित स्वतंत्रता सेनानी जिला परिषद भवन में उपायुक्त निशांत कुमार यादव की अध्यक्षता में यह ड्रा निकाला गई।
    हरियाणा पंचायती राज निर्वाचन नियम के तहत की गई कार्यवाही में जिला परिषद के वार्ड-9 को अनुसूचित जाति महिला व वार्ड-3 को अनुसूचित जाति की महिला व अन्य के लिए आरक्षित घोषित किया गया। डीसी निशांत कुमार यादव ने कहा कि आने वाले दिनों में किसी भी समय पंचायत चुनावों की घोषणा हो सकती है। ऐसे में पंचायत चुनावों के सभी घटकों में वार्ड आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है जिसके तहत ग्राम पंचायत के पंच व ब्लॉक समिति सदस्यों के आरक्षण की कार्रवाई एसडीएम स्तर पर व जिला परिषद के वार्डों के आरक्षण की प्रक्रिया उपायुक्त की अध्यक्षता में निर्धारित है। गुरुग्राम जिला परिषद में कुल वार्डों की संख्या 10 है, जिनमें 3 लाख 19 हजार की जनसंख्या है।

    जिला परिषद में वार्ड आरक्षित करने का निकाला गया ड्रा

    डीसी ने कहा कि सरकार द्वारा हाल ही में पिछड़ा वर्ग (ए) के आरक्षण के लिए एक अध्यादेश लाया गया था, जिसके आधार पर गुरुग्राम जिला परिषद का वार्ड पिछड़ा वर्ग (ए) की जनसंख्या के आधार पर आरक्षित किया जाना था। गुरुग्राम में किसी भी वार्ड में पिछड़ा वर्ग (ए) से संबंधित जनंसख्या, अध्यादेश के निर्धारित मानकों को पूरा नही करती, ऐसे में गुरुग्राम जिला परिषद में किसी भी वार्ड को पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए आरक्षित नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद गुरुग्राम में कुल 10 वार्डों में से अनुसूचित जाति (महिलाओं सहित) के लिए दो व सामान्य श्रेणी के तहत महिलाओं के लिए चार वार्ड आरक्षित है। दो वार्डों में अनुसूचित जाति की संख्या अधिक होने के कारण वार्ड-9 को अनुसूचित जाति की महिला व वार्ड-3 को अनुसूचित जाति की महिला व अन्य के लिए आरक्षित किया गया है।
    इसके अतिरिक्त पंचायत चुनावों में महिलाओं के 50 प्रतिशत आरक्षण के मद्देनजर बाकी बचे 8 वार्डों को एक से आठ क्रम में मानते हुए सम संख्या वाले वार्ड को महिला के लिए व विषम संख्या वाले वार्ड को महिला व अन्य के लिए आरक्षित किया गया है। इस तरह से वार्ड-एक, चार, छह व आठ को महिला व अन्य के लिए तथा वार्ड संख्या दो, पांच, सात व दस को महिला के लिए आरक्षित किया गया है।

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