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    Gautam Gambhir: गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत!

    Gautam Gambhir
    Gautam Gambhir: गौतम गंभीर को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत!

    Gautam Gambhir Court Case: नई दिल्ली। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच तथा पूर्व सांसद गौतम गंभीर को शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से महत्वपूर्ण राहत प्राप्त हुई। अदालत ने कोविड-19 महामारी के दौरान दवाओं के कथित अवैध भंडारण और बिना लाइसेंस वितरण से जुड़ी सभी कार्यवाही को समाप्त कर दिया। न्यायालय ने कहा कि प्रस्तुत रिकॉर्ड और जांच रिपोर्ट में ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो यह सिद्ध करे कि गंभीर अथवा उनके फाउंडेशन ने दवाओं के वितरण में किसी प्रकार की गैरकानूनी गतिविधि की थी। Gautam Gambhir

    न्यायमूर्ति नीना बसंल कृष्णा ने आदेश पारित करते हुए आपराधिक शिकायत को रद्द कर दिया। यह शिकायत उस समय दर्ज की गई थी जब दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग ने गंभीर, उनके स्वयंसेवी संगठन, संगठन की सीईओ अपराजिता सिंह, गंभीर की माता सीमा गंभीर तथा पत्नी नताशा गंभीर के विरुद्ध औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम की धारा 18(सी) और 27(बी)(2) के अंतर्गत मामला दर्ज कराया था। संबंधित प्रावधान बिना मान्यता दवाओं के निर्माण, बिक्री और वितरण पर रोक लगाते हैं तथा इसके लिए सजा और दण्ड का प्रावधान भी निर्धारित करते हैं।

    दस्तावेजों के अनुसार, इस प्रकरण में शामिल सभी पक्षों को नोटिस भेजा गया था। सितंबर 2021 में उच्च न्यायालय ने निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। आगे चलकर दी गई दलीलों और आपत्तियों पर विचार करने के बाद अप्रैल 2024 में स्थगन आदेश हटाया गया। औषधि नियंत्रण विभाग ने यह तर्क दिया था कि गंभीर को सीधे उच्च न्यायालय आने के बजाय सत्र न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना चाहिए था तथा फाउंडेशन द्वारा बिना लाइसेंस दवाएं वितरित करने की बात स्वीकार की गई है, भले ही बिक्री नहीं की गई हो। किंतु न्यायालय ने विभाग की इन सभी दलीलों को स्वीकार नहीं किया और अंततः शिकायत को पूरी तरह खारिज कर दिया। Gautam Gambhir