हमसे जुड़े

Follow us

22.1 C
Chandigarh
Friday, February 6, 2026
More

    Ghaziabad: हंगामे के साथ गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड बैठक शुरू, विकास कार्यों पर चर्चा

    Ghaziabad
    Ghaziabad हंगामे के साथ गाजियाबाद नगर निगम बोर्ड बैठक शुरू, विकास कार्यों पर चर्चा

    Ghaziabad (सच कहूं /रविंद्र सिंह)। नगर निगम बोर्ड की बैठक महापौर सुनीता दयाल की अध्यक्षता में एवं नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक और वार्डो की मौजूदगी हंगामे के साथ शुरू हुई। पार्षद संजय सिंह ने जीडीए के जरिए विकसित इंद्रपुरापुरम टाउनसिप में विकास कार्य न कराने को लेकर नगर निगम पर सोतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए सदन में हंगामा किया। कहा कि 300से अधिक अवैध कालोनियों में विकास कार्य हो रहे है।

    इंदिरापुरम में निगम क्यों नही करा सकता। हंगामे के दौरान पार्षद अपनी सीटों पर चढ़कर अपनी बात रखने लगे। वार्ड 77की पार्षद ने पानी की समस्या को रखा। फिलहाल बोर्ड बैठक में लाइट,पानी,सड़के,नाला निर्माण,पुलिया आदि निर्माण ,हैंडपंप आदि के प्रस्तावों पर चर्चा जारी है। कूड़े की गंभीर समस्या पर भी निगम बोर्ड बैठक में चर्चा होगी। दुकानों के किराए,स्ट्रीट डॉग्स आदि मामलों चर्चा होगी। पार्षदों ने नगर स्वास्थ अधिकारी पर फोन न उठाने का आरोप लगाया। पार्षद अजय शर्मा ने पूर्व में हुई कार्यकारणी बैठक की मिनट्स लेट मिलने का आरोप लगाया।

    आज नगर निगम सदन की बैठक में 17 प्रस्तावों पर गंभीरता से चर्चा शुरू

    1. सभी पालतू स्वानो का पंजीकरण जरूरी,स्वीकार

    2. स्वानों का बधियाकरन एक वर्ष की उम्र के बाद कराया जाएंगा ।

    3. 500/-प्रति या नवीनीकरण शुल्क अंधन 2100/- रूपये प्रति समान

    4. 200 वर्ग गज मे अधिकतम 02 पालतू श्वान तथा 300 वर्ग गज मे अधिकतम 4 पालतू श्वानो का पंजीकरण होगा ।

    5. आवेदन करने वाले पशु स्वामियों को उनके पावन से पति करने पत्र भी देना होगा

    6_ 5 या 5 से अधिक स्थान होने पर पशुशेल्टर के प्रावधान लागू होने से आवासीय क्षेत्र में नहीं रखा जा सके

    7. पानी के गंदगी की सफाई की सम्पूर्ण जिम्मेदारी श्वान मालिक की होगी। इसके अतिरिक्त, आमारा स्थानों के ध्यान रखने कीADA/RWA की होगी

    3. कोई भी व्यक्ति किसी के के सामने श्वानों का न खाना खिलायेगा न गन्दगी फैलायेगा।

    9. पशु प्रेमी तथा AOA / RWA समन्वय स्थापित करते हुये आसाराम के खाना खिलाने हेतु स्वान फीडिंग स्थान करे

    10. सार्वजानिक स्थान जैसे पार्क, लिफ्ट मे श्वान को से जाते समय मनल (Muzzle) लगाना अनिवार्य होगा, परन्तु अत्यधिक गर्मी के मौसम में जहाँ लोग कम हो मगल (Muzzle) हटा सकते है।

    11. गाजियाबाद नगर निगम द्वारा पीटत (Pitbul) राट बीलर (Roitweller) तथा ढोगो अर्जेन्टीना (Dogo Argentino) सेवानी का पंजीकरण तथा ब्रीडिंग (Breeding) प्रतिबन्धित किया जाता है।

    12. उपरोक्त नियमों की अवहेलना पर प्रति श्वान अंकन 10,000/- रूपये अर्थदण्ड के रूप में लगाया जायेगा।

    उत्तर प्रदेश नगर निगम अधियनम 1959 की धारा 426 में प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते जाए तथा उत्तर शासन के आदेश संख्या 415/नौ-6-23-8901/2017 , 28.02.2023 के क्रम मेपेट शाप के नियंत्रण हेतु निम्नलिखित नियम एवं शर्ते प्रस्तावित

    1.निगम सीमा मे सभी पेट शाप को लाइसेंस जरूरी।

    2. उक्त अनुज्ञप्ति की फीस अंकन मूल्य 5000/- रूपये प्रति वर्ष होगी अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण 30 दिवस के भीतर कराना अनिवार्य होगा।

    3. अनुमति के आवेदन के पूर्व पेट शाप को पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण नियम, 2018 के अनुसार राज्य बोर्ड से पंजीकरण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

    4. पेट पान किये गये सभी पशुओं का अभिलेख रखना अनिवार्य होगा।

    5. उक्त नियमों की अवहेलना पर अंकन 5000/- रूपये अर्थदण्ड के में लगाया जायेगा।

    6. सर्वोच्च न्यायलय एनिमल वेलफेयर बोर्ड आफ इण्डिया तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश उक्त नियमों पर प्रमाने जायेंगे।

    सदन की बैठक 18.09.2019 में प्रस्ताव संख्या-216 एवं कार्यकारिणी की बैठक 19.08.2019 के प्रस्ताव

    संख्या-143 वर्तमान में बाद नगर निगम द्वारा जलकर एवं सीवर कर लिया जा रहा है। उक्त के साथ-साथ जलमूल्य एवं सीवर

    मूल्य लिये जाने हेतु प्रस्ताव संख्या-140 16.11.2015 के द्वारा सदन के समक्ष विचारार्थ रखा गया था, जिस में सदन
    द्वारा किया जाना सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया था। भवनों के सन्दर्भ में परीक्षण हेतु म एवं अधिकारी की एक समिति गठित किये जाने की निर्णय लिया गया था और उक्त समिति आगामी बैठक में अपना ऐसा निर्णय लिया था किन्तु आज पर्यन्त उक्त समिति का गठन नहीं हो सका है। उक्त सनापूर्व में दिये निर्देशों के क्रम में भवनों के सन्दर्भ में परीक्षण हेतु पार्षदों एवं अधिकारीगणों की एक समिति गठित किए जाने एवं एवं शीर मूल्य लिये जाने हेतु प्रस्ताव पुनः बोर्ड में प्रस्तुत है। “कृपया निम्नलिखित कार्य तीन वर्ष 2023-24 के अन्तर्गत पार्षदों के अनुरोध पर वार्डो के अन्तर्गत है, जिनकी नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक और महापौर सुनीता दयाल के जरिए अनुमोदित होने उपरान्त कार्य की निविदायें आमंत्रित की गयी है, जिनका विवरण निम्नलिखित है।

    प्रस्तावित कार्य का नाम

    आई-17 महेन्द्र एक ए-लाफ में ए-31 से ए-34 ए 40 होते हुए प्रशान्त स्टील 48 मनाली इन्टरलाकिंग टाइल्स का कार्य आदि सड़क आदि निर्माण सहित वार्डों में 36 विकास कार्यों,वार्डों में सफाई कर्मचारियों की कमी,शहर के कूड़े, लाइट आदि,पर चर्चा जारी है।

    LEAVE A REPLY

    Please enter your comment!
    Please enter your name here