Mumbai Gold News: मुंबई एयरपोर्ट पर 2 करोड़ रुपये से अधिक का सोना ज़ब्त

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Mumbai Gold News: मुंबई एयरपोर्ट पर 2 करोड़ रुपये से अधिक का सोना ज़ब्त

Mumbai Gold News: मुंबई। मुंबई कस्टम्स विभाग (Mumbai Customs Department) ने हाल के दिनों में तस्करी के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए दो करोड़ रुपये से अधिक मूल्य का सोना जब्त किया है। तस्कर 24 कैरेट सोने के पाउडर को बेहद चालाकी से छिपाकर लाने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच के दौरान उनकी कोशिश नाकाम हो गई। सूक्ष्म पैकिंग के बावजूद स्क्रीनिंग के दौरान कीमती धातु पकड़ में आ गई और उसे जब्त कर लिया गया। Mumbai Gold News

मुंबई कस्टम्स ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि 15 से 17 दिसंबर 2025 के बीच ड्यूटी के दौरान एयरपोर्ट कमिश्नरेट, मुंबई कस्टम्स ज़ोन-III के अधिकारियों ने अलग-अलग मामलों में बड़ी बरामदगी की। बैंकॉक से आए एक यात्री से 8.467 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा, 2.270 किलोग्राम 24 कैरेट सोने का पाउडर (अनुमानित मूल्य 2.89 करोड़ रुपये) और 230 ग्राम 24 कैरेट सोना (करीब 29.35 लाख रुपये) जब्त किया गया। इन मामलों में ट्रांज़िट यात्री और एयरपोर्ट स्टाफ भी शामिल पाए गए, जबकि कुल पांच लोगों को हिरासत में लिया गया।

वित्त मंत्रालय के अधीन केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने यात्रियों के लिए ड्यूटी-फ्री अलाउंस, प्रतिबंधित और निषिद्ध वस्तुओं से संबंधित स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। भारत में सोने का आयात कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत नियंत्रित होता है, जो देश की सीमाओं के पार वस्तुओं की आवाजाही को विनियमित करता है। किसी भी प्रकार की असुविधा से बचने के लिए यात्रियों को सोना लाते समय इन नियमों का पालन करना आवश्यक है।

सामान के रूप में सोना कौन ला सकता है?

वर्तमान प्रावधानों के अनुसार, भारतीय यात्री सीमित मात्रा में सोने के आभूषण बिना शुल्क के ला सकते हैं। पुरुष यात्रियों को अधिकतम 20 ग्राम तक के आभूषण लाने की अनुमति है, जिनका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए। वहीं, महिला यात्रियों के लिए यह सीमा 40 ग्राम और अधिकतम मूल्य 1,00,000 रुपये तय किया गया है। ध्यान देने योग्य है कि ड्यूटी-फ्री छूट केवल आभूषणों तक सीमित है; सोना या चांदी किसी अन्य रूप में इस छूट के अंतर्गत नहीं आते। Mumbai Gold News

सबसे अहम प्रश्न यह है कि सामान के रूप में सोना कौन ला सकता है। दिशा-निर्देशों के अनुसार, ‘योग्य यात्री’ वही माना जाएगा जो भारतीय मूल का हो या जिसके पास पासपोर्ट अधिनियम, 1967 के तहत जारी वैध भारतीय पासपोर्ट हो और जो विदेश में कम से कम छह माह तक निवास करने के बाद भारत लौट रहा हो। इस अवधि के दौरान की गई अल्पकालिक यात्राओं को तब तक नजरअंदाज किया जाएगा, जब तक उनकी कुल अवधि 30 दिनों से अधिक न हो और यात्री ने उस दौरान इस सुविधा का लाभ न लिया हो। इसके अतिरिक्त किसी अन्य यात्री को बैगेज में सोना लाने की अनुमति नहीं है।

सोना आयात करने के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य

CBIC के नियमों के तहत सोना आयात करने के लिए कुछ शर्तें अनिवार्य हैं—यात्री के पास वैध भारतीय पासपोर्ट होना चाहिए, उसने विदेश में लगातार छह माह से अधिक समय बिताया हो, और आगमन पर सोना अपने सामान के साथ या 15 दिनों के भीतर बिना साथ वाले बैगेज के रूप में भेजा जा सकता है। इस स्थिति में 12.5 प्रतिशत रियायती सीमा शुल्क और 1.25 प्रतिशत सामाजिक कल्याण उपकर का भुगतान करना होगा। अन्य सभी मामलों में सोने पर 38.5 प्रतिशत की सामान्य सीमा शुल्क दर लागू होती है।

कानूनी रूप से सोना आयात करने वाला यात्री अधिकतम 10 किलोग्राम तक सोना ला सकता है। इसके अलावा, यात्री मेटल्स एंड मिनरल ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन (MMTC) या भारतीय स्टेट बैंक (SBI) द्वारा संचालित कस्टम्स-बॉन्डेड वेयरहाउस से भी सोना खरीद सकते हैं, बशर्ते उसे विधिवत घोषित किया जाए और निर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाए। Mumbai Gold News