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Friday, February 27, 2026
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    Haryana Schemes: हरियाणा की खट्टर सरकार, 45-60 वर्ष वालों को देगी 3 लाख उपहार

    Haryan News
    हरियाणा मंत्रिपरिषद की 11 अक्टूबर को होगी बैठक

    खट्टर सरकार का फरमान, 45-60 वर्ष वालों को 3 लाख देंगे अनुदान

    चंडीगढ़: Haryana Schemes: परिवार पहचान पत्र के आधार पर 60 वर्ष तक की उम्र वालों को हरियाणा की मनोहर सरकार ने 3 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं। परिवार पहचान पत्र के आधार पर 60 वर्ष तक की उम्र वालों को हरियाणा की मनोहर सरकार ने 3 लाख रुपए देने के निर्देश दिए हैं। यह योजना राज्य सरकार की तरफ से राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर उन्हें आर्थिक सहायता पहुंचाने मकसद से शुरू की गई है। Haryana Schemes

    हरियाणा सरकार गरीबों के लिए कई तरह की कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं के तहत गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए अंत्योदय परिवारों को सामाजिक-वित्तीय सुरक्षा उपलब्ध करवाने के मकसद से शुरू की गई, दयालु योजना के तहत मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में पीड़ित परिवारों को सांत्वना राशि दी। Haryana Schemes

    हरियाणा की योजनाओं के तहत मुख्यमंत्री ने करीब 223 लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में 6.36 करोड़ रुपये की राशि डिपोजिट की। 40 से ज्यादा और 60 वर्ष आयु वर्ग के लोगों को मिलने वाली सहायता राशि को बढ़ाने का भी स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सुझाव पेश किया। इस पर मुख्यमंत्री ने तत्काल अधिकारियों को निर्देशित किया कि 25 से 40 आयु वर्ग की श्रेणी को बदलकर 25 से 45 वर्ष किया जाए। Haryana Schemes

    साथ ही 40 से ज्यादा व 60 वर्ष श्रेणी को भी बदलकर 45 से 60 वर्ष किया जाए तथा इस कैटेगिरी के अनुसार दी जाने वाली 2 लाख रुपये की राशि में भी वृद्धि की जाए और इसे 2 लाख से बढ़ाकर 3 लाख रुपये किया जाए। बता दें कि हरियाणा सरकार की ओर से वर्तमान में 5 से 12 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए 1 लाख रुपये, 12 से ज्यादा तथा 18 वर्ष तक की आयु वर्ग के लिए 2 लाख रुपये, 18 से ज्यादा व 25 वर्ष तक 3 लाख रुपये, 25 से ऊपर व 40 वर्ष तक 5 लाख रुपये, 40 से ऊपर व 60 वर्ष तक 2 लाख की राशि प्रदान की जाती है। इस योजना में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अन्य बीमा योजनाओं के तहत मिलने वाली राशि भी सम्मिलित है।

    परिवार पहचान पत्र के आधार पर दी जाती है सहायता राशि | Haryana Schemes

    दयालु योजना के अंतर्गत परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) में वैरीफाई की गई जानकारी के आधार पर 1 लाख 80 हजार रुपये तक की इनकम वाले परिवार के सदस्य की मृत्यु या 70 प्रतिशत से ज्यादा दिव्यांग होने पर आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जाती है। इस योजना को हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की तरफ से क्रियान्वित किया जा रहा है।

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