कोरोना के मद्देनजर होली पर सख्ती

Holi festival

देश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती दिखाई दे रही हैl ऐसे में त्योहारों ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है l दिल्ली में जहां होली पर सार्वजनिक समारोह आयोजित करने पर रोक लगा दी गई है तो वहीं यूपी में जुलूस और समारोह के लिए प्रशासन की इजाजत लेनी होगी l महाराष्ट्र सरकार ने तो होली पर कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है l कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच त्योहारी सीजन सरकारों के लिए चिंता का सबब बन गया है l ऐसे में आइए जानते हैं होली पर किन-किन राज्यों में क्या-क्या गाइडलाइंस हैं l

होली पर दिल्ली सरकार की गाइडलाइन

बात अगर दिल्ली की करें तो यहां होली के दिन (29 मार्च) दोपहर 2.30 बजे तक मेट्रो सर्विस बंद रहेगीl हालांकि, 2:30 बजे के बाद मेट्रो अपने पूर्व के समय के हिसाब से संचालित होगी l दिल्ली में आगामी त्योहारों जैसे होली, शब-ए-बारात आदि के दौरान सार्वजनिक समारोह और सभाओं पर रोक रहेगीl

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि महत्वपूर्ण रोड पर पुलिस की तैनाती रहेगीl ट्रैफिक पुलिस ने अपील की है कि शराब पीकर गाड़ी न चलाएं l ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर एक्शन होगा l नाकों पर चेकिंग की जाएगी l इसकी लिए स्पेशल टीम बनाई गईं हैं l तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने वाले, रेड लाइट जंप करने वाले, ट्रिपल राइडिंग करने वाले, नाबालिगों द्वारा गाड़ी चलाने, बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले एवं दोपहिया पर स्टंट करने वालों के खिलाफ पुलिस एक्शन लेगी।

चंडीगढ़ प्रशासन ने फैसले लिए कड़े

वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने होली मिलन समारोहों को रद्द कर दिया है। साथ ही होटल्स, रेस्टोरेंट्स या क्लब में भी होली कार्यक्रम करने की मनाही का निर्देश दिया गया है l प्रशासन ने अपने आदेश में लोगों को होली का त्योहार घरों में ही मनाने के लिए सलाह दी हैl सुखना लेक, मॉल, बाजार और मंडियों में कोविड के नियमों को लेकर सख्ती रखी जाएगीl सुखना लेक में 29 मार्च को एंट्री बैन रहेगी।

यूपी में भी सख्त नियम लागू

उत्तर प्रदेश में कहीं भी बिना अनुमति कोई होली मिलन समारोह नहीं होगाl प्रशासन की इजाजत के बिना जुलूस, सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे l सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा हुई तो इसकी जिम्मेदारी पुलिस की होगीl योगी सरकार ने प्रदेश में कोविड हेल्प डेस्क को फिर से एक्टिव करने का आदेश दिया हैl जुलूसों/सार्वजनिक कार्यक्रमों में 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, 10 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों तथा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त व्यक्तियों को शामिल होने की मनाही है। साथ ही जिन प्रदेशों में कोविड का संक्रमण अत्यधिक है, वहां से होली के त्योहार के लिए घर आ रहे लोगों की कोरोना जांच अनिवार्य है।

हरियाणा में होली के सार्वजनिक उत्सव बैन

हरियाणा में होली के त्यौहार को लेकर सार्वजनिक उत्सव पर रोक है l राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट करते हुए कहा कि सरकार ने होली के सार्वजनिक उत्सव पर प्रतिबंध लगा दिया है l लोग घरों में त्योहार मनाएं l सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित न किये जाएं।

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और Twitter पर फॉलो करें।