जनगणना से इंकार तो तीन साल की जेल
भारतीय जनगणना अधिनियम के मुताबिक, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों को अपने इलाके में जनगणना के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करना अनिवार्य है, जिनमें प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला एवं उप-जिला जनगणना अधिकारी, पर्यवेक्षक और प्रगणक शामिल हैं।
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