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    फोरलेन निर्माण के दौरान लकडी की अवैध कटाई मामले में आवश्यक कार्रवाई के निर्देश

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    सिवनी (एजेंसी)

    मध्यप्रदेश के सिवनी जिले में फोरलेन निर्माण कार्य के चलते चिन्हांकित कीमती वृक्षों की कटाई के अलावा अवैध कटाई का मामला सामने आने पर वन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए हैं। आधिकारिक जानकारी के अनुसार सिवनी से नागपुर की ओर जाने वाले मार्ग में ग्राम मोहगांव से खवासा के मध्य 28 किलोमीटर में फोरलेन मार्ग निर्माण के लिए 10538 वृक्षों की कटाई की अनुमति केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मिली थी। इस कटाई व कटाई उपरांत लकडी परिवहन की जिम्मेदारी सिवनी जिले के उत्तर उत्पादन वन मंडल की थी। फोरलेन निर्माण के लिए 28 किलोमीटर में दक्षिण सामान्य वन मंडल सिवनी, राजस्व विभाग व पेंच नेशनल पार्क का क्षेत्र आता है। इन वृक्षों की कटाई सितंबर 2018 से मई 2019 के मध्य की गयी है।

    उत्तर उत्पादन वन मंडल सिवनी की वन मंडल अधिकारी संध्या सिंह ने बताया कि फोरलेन निर्माण कार्य के लिए सिवनी से नागपुर रोड में ग्राम मोहगांव से खवासा के मध्य केन्द्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से मिली अनुमति अनुसार 10538 वृक्षों को चिन्हांकित कर कटाई करायी गई है तथा विभाग को कटायी उपरांत 2577 घनमीटर इमारती लकडी, 2335 सागौन व सतकठा के चिरान प्राप्त हुए है, जिन्हें विभागीय डिपों में भंडारित कराया गया है।

    सिंह ने बताया कि इसके अतिरिक्त अभी भी नागपुर की ओर निर्माणाधीन सडक ग्राम मोहगांव से ग्राम खवासा के किनारे कीमती लकडी सागौन व अन्य किस्म की लकड़ी पडी हुई है, जिसे अवैध काटी गई लकडी बताया गया है। उन्होंने बताया कि अवैध काटी हुई लकडी लगभग 70 नग कुल 6 घनमीटर है जो कि जगह पर ही पडी हुई है। अवैध कटाई की जानकारी के बाद वन मंडल अधिकारी ने एक दल बनाकर जांच करायी है तथा प्रतिवेदन मुख्य वन संरक्षक सिवनी वृत की ओर आवश्यक कार्यवाही की ओर भेजा है। मुख्य वन संरक्षक शशि मलिक ने बताया कि फोरलेन मार्ग निर्माण के दौरान वृक्षों की अवैध कटाई किए जाने का मामला संज्ञान में आ गया है, जिसकी जांच कराया जाकर जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों के नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

     

     

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