10 वर्ष पूर्व बने आधार, पहचान पत्र, घर के पते के दस्तावेज को अपडेट करवाना है अनिवार्य- उपायुक्त ललित सिवाच

Aadhar Card

खरखौदा। (सच कहूँ/हेमंत कुमार) उपायुक्त ललित सिवाच ने बताया कि सरकार द्वारा 10 वर्ष से पूर्व आईडी और घर के पते के दस्तावेजों के साथ जारी आधार कार्ड का अपडेट करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकारी संस्थानों में आधार का उपयोग करते समय संबंधित अधिकारी क्यूआर कोड ऐप के माध्यम से आधार के असली/नकली होने की जांच अवश्य करें तथा आधार कार्ड फर्जी मिलने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत जालसाजी का मामला दर्ज किया जाये।

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उपायुक्त ने बताया कि जिला में शून्य से 5 एवं 6 से 15 वर्ष आयुवर्ग के आधार पंजीकरण की समीक्षा करते हुए बताया कि यदि आधार कार्ड फर्जी पाया जाता है तो उसकी जांच करवाई जायेगी और जांच के बाद संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत जालसाजी का मामला दर्ज किया जायेगा। उन्होंने बताया कि जिला में नवजात बच्चों के आधार आधारित पंजीकरण के लिए स्वास्थ्य संस्थाओं में पंजीकरण की पर्याप्त व्यवस्था की जाये। नवजात बच्चों का बायोमैट्रिक अनिवार्य नहीं है। इसलिए यह पंजीकरण जन्म के समय ही करवाया जाये।

उन्होंने बताया कि 6 से 15 आयुवर्ग के बच्चों के शत-प्रतिशत पंजीकरण में तेजी लाई जाये। यदि किसी का शून्य से 5 साल की श्रेणी में पहले से ही आधार रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो 6 से 15 साल की श्रेणी में उसका बायोमैट्रिक भी अपडेट किया जाये। उन्होंने कहा कि आधार कार्ड की प्रति कार्यालय के रिकॉर्ड में दर्ज न करके आधार के अंतिम चार अंक ही दर्ज करने चाहिए ताकि इसका दुरुपयोग न हो सके। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड ऐप आधार चैक करने के लिए सबसे अच्छा ऐप है। उन्होंने भारतीय पासपोर्ट धारक प्रवासी भारतीयों के लिए आधार पंजीकरण फार्म 23 प्राप्त करने के बारे में भी बताया।

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