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    आपसी विवादों के समाधान में वरदान बनी लोक अदालतें : सी.जे.एम. रेखा

    CJM Rekha sachkahoon

    जीन्द (सच कहूँ/जसविन्द्र)। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा (CJM Rekha) ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत की सराहनीय भूमिका की रूपरेखा पर कार्य किया जा रहा है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण व हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार जिला स्तर पर न्यायिक परिसर जीन्द व उपमण्डल स्तर न्यायिक परिसर नरवाना व सफीदों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन आगामी 14 मई को किया जाएगा। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि आगामी 12 अप्रैल को उपमण्डल न्यायिक परिसर सफीदों व 19 अप्रैल को उपमण्डल न्यायिक परिसर नरवाना में प्री-लोक अदालतों का आयोजन किया जाएगा।

    इन मामलों का होगा निपटान

    उन्होंने बताया कि इस प्री लोक अदालत में आपराधिक, दिवानी, बैंक रिकवरी, वैवाहिक, वाहन दुर्घटना, बिजली व पानी, भूमि अधिग्रहण मामले, राजस्व मामले, ट्रैफिक चालान व प्री-लिटिगेटिव स्टेज पर विवादों का निपटान किया जाएगा।

    समय और पैसे की भी बचत

    मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी सुश्री रेखा (CJM Rekha) ने बताया कि इस प्रकार की लोक अदालतें काफी कारगर साबित हो रही हैं। इन लोक अदालतों के माध्यम से लोगों का बिना समय व पैसा गवाए केस का समाधान आपसी समझौते से किया जाता है। इस प्रकार की लोक अदालतों में ना तो किसी पक्ष की हार होती है और न ही किसी पक्ष की जीत बल्कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति से विवादों का समाधान करवाया जाता है, जिससे हमेशा के लिए आपस में वैर-विरोध भी समाप्त हो जाता है तथा आपसी भाईचारा बना रहता है। प्राधिकरण की सचिव ने बताया कि लोक अदालत से सम्बंधित जानकारी लेने के लिए दूरभाष नम्बर 01681-245048 पर संपर्क कर सकते हैं।

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