सहकारी डिपूधारक की दुकानों में अनियमितता पड़ेगी भारी

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जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक लगातार कर रहे औचक निरीक्षण

  • प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना मार्च माह तक रहेगी जारी : निशांत राठी

जींद (सच कहूँ/जसविन्द्र)। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक निशांत राठी ने बताया कि जिले में पात्र लोगों को अनाज व अन्य खाद्य वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए गाँव व शहर/कस्बों में विभाग द्वारा सहकारी राशन की दुकानें संचालित हैं। इन डिपूधारकों (Cooperative Depu Holders) द्वारा लोगों को खाद्य वस्तुएं सही समय व सस्ती दर में उपलब्ध करवाई जा रही है या नहीं, इसको लेकर समय-सयम पर विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा संचालित डिपूओं का औचक निरिक्षण भी किया जाता है तथा अनियमितता पाए जाने पर इनको जुर्माने का भी प्रावधान है। जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक ने बताया कि जिले में इस समय 540 उचित मूल्य की सरकारी दुकान कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से सरकार की हिदायतानुसार सस्ती दरों पर लाभार्थियों को राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है।

इन पर हुई कार्रवाई

गत माह जनवरी, फरवरी व मार्च में अब तक डिपूधारक द्वारा राशन वितरण व लाईसेंस के सम्बन्ध में अनियमतता पाए जाने पर गत मास जनवरी से गाँव डूमरखां कलां के राजपाल डिपूधारक का लाईसेंस रद्द किया गया, मुकेश रानी गांव फरैन कलां व अक्षय गांव खरल, दो डिपूधारकों की सप्लाई निलम्बित की गई। इसके अलावा 24 अन्य डिपूधारको को लाईसेंस नवीनीकरण, समय पर राशन की अग्रिम राशि जमा न करवाने बारे तथा राशन वितरण में अनियमितता पाए जाने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर 35 हजार रुपये की प्रतिभूति राशि भी जब्त की गई।

मार्च माह के लिए 29419.91 क्विंटल गेहूं अतिरिक्त अलॉट

जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रक राठी के अनुसार सभी पात्र लाभार्थियों को अवगत करवाया जाता है कि केन्द्र सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकार की हिदायत अनुसार 5 किलोग्राम गेहूं प्रति सदस्य लाभार्थियों को नि:शुल्क दी जाने वाली योजना चालू माह मार्च तक ही जारी रहेगी, मार्च माह में उक्त योजना के तहत मुफ्त में वितरण की जाने वाली 29419.91 क्विंटल गेहूं अतिरिक्त अलॉट की गई है। इस बारे लाभार्थियों से अपील है कि वह अपने नजदीक के डिपूधारक से उक्त योजना के तहत मिलने वाली गेहूंं को प्राप्त करें।

उपभोक्ता टोल फ्री नंबर पर करें शिकायत

यदि डिपूधारक राशन देते समय किसी भी प्रकार की मनाही/अनियमतता करता है तो आप अपने क्षेत्र के सहायक खाद्य एवं पूर्ति अधिकारी/निरीक्षक खाद्य एवं पूर्ति कार्यालय या जिला खाद्य एवं पूर्ति नियन्त्रक जीन्द के कार्यालय में लिखित तथा मुख्यालय पर स्थित राज्य उपभोक्ता सहायता केन्द्र के टोल फ्री नम्बर 1800-180-2087, 1967 बीएसएनएल पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है ताकि सम्बन्धित डिपूधारक (Cooperative Depu Holders) के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा सके।

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