Haryana News: मंत्रीमंडल की बैठक में कई अहम फैसले, ग्रुप-डी के लगभग 7500 पदों पर शीघ्र होगी ज्वाईनिंग: सीएम

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Haryana News: मंत्रीमंडल की बैठक में कई अहम फैसले, ग्रुप-डी के लगभग 7500 पदों पर शीघ्र होगी ज्वाईनिंग: सीएम

सीईटी के लिए जातिप्रमाण पत्र अपलोड न कर सकने वाले उम्मीदवार भी दे सकेंगे परीक्षा | Haryana News

चण्डीगढ़ (सच कहूँ न्यूज)। Haryana Cabinet Meeting: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्रुप- डी के लगभग 7500 पदों पर ज्वाईनिंग करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री आज यहां हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। सीईटी के बारे पूछे गए एक प्रश्?न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सीईटी परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख 48 हजार युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 11 लाख थी। Haryana News

सरल पोर्टल के सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण कुछ दिक्कते आई थी, फिर भी 3 लाख से अधिक बीसी-ए व बी तथा लगभग 3 लाख अनुसूचित जाति के युवाओं ने पोर्टल से जातिप्रमाण पत्र डाउनलोड कर सीईटी के लिए पंजीकरण किया है। उन्होंने कहा कि जो युवा जाति प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाए वे भी परीक्षा दे सकेंगे। अन्य प्रक्रिया साथ-साथ पूरी कर ली जाएगी। एक प्रश्?न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गये हैं कि वे मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप अपने-अपने विभागों के पदों का रेशनलाइजे़शन कर मांगपत्र एचएससीसी को भेंजे। कुछ पद ऐसे हैं जिनकी आज जरूरत नहीं है और कुछ नए पद भी सृजित किए जाने हैं, जिनकी आज के समय में जरूरत है। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

एचएयू के विद्यार्थी राजनीतिक दलों के बहकावे में न आएं

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के विद्यार्थियों की चल रही हडताल के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वे सब हमारे बच्चे हैं उनकी पढ़ाई का समय है। राजनीतिक दलों के बहकावे में न आए। राजनीतिक दल भी बच्चों को उकसाने से परहेज करें। युवा राजनीति में आएं तो अच्छी बात है परन्तु अब समय उनकी पढ़ाई का है। मैं उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और विद्यार्थी पढ़ाई पूरी कर अपने माता-पिता, क्षेत्र व प्रदेश का नाम रोशन करे। Haryana News

एसीबी का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

मंत्रिमंडल की बैठक में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) का नाम बदलकर राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा करने को स्वीकृति प्रदान की गई। यह निर्णय ब्यूरो की बढ़ती भूमिका और जिम्मेदारियों की व्यापक समीक्षा के बाद लिया गया। संशोधित नाम – राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हरियाणा – ब्यूरो के दोहरे फोकस को बेहतर ढंग से दशार्ता है – भ्रष्टाचार से निपटना और प्रशासनिक ढांचे के भीतर सतर्कता सुनिश्चित करना।

विधायकों व उनके परिवार को मिलता रहेगा 10000 रुपए विशेष यात्रा भत्ता

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा विधानसभा (सदस्यों का वेतन, भत्ते और पेंशन) अधिनियम, 1975 की धारा 7सी में संशोधन को मंजूरी दी गई। यह संशोधन इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार व्यक्तियों के लिए विशेष यात्रा भत्ते से संबंधित है। संशोधन में 1,00,000 रुपये की पिछली सीमा को हटा दिया गया है तथा यह प्रावधान किया गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पेंशन के हकदार प्रत्येक व्यक्ति को भारत में कहीं भी स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा की जाने वाली यात्रा के लिए 10,000 रुपये प्रति माह का विशेष यात्रा भत्ता मिलना जारी रहेगा।

हरियाणा सेवा का अधिकार नियम में संशोधन | Haryana News

मन्त्रीमण्डल की बैठक में हरियाणा सेवा का अधिकार नियम, 2014 के नियम 9 में संशोधन को मंजूरी दी गई। वर्तमान नियम 9 के प्रावधानों के अनुसार, आयोग ऐसे मामलों में स्वत: संज्ञान ले सकता है, जहां नामित अधिकारियों/शिकायत निवारण प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर आवेदन/अपीलों का निस्तारण नहीं किया गया हो और ऐसे आवेदन/अपीलों के निस्तारण में अनुचित विलंब हो। किसी भी त्रुटि या चूक पाए जाने पर आयोग इस संबंध में उचित आदेश पारित कर सकता है।

हरियाणा में ग्रुप सी और डी कर्मचारियों को मिलेगा प्रतिपूरक अवकाश

मंत्रीमंडल की बैठक में ग्रुप सी और ग्रुप डी के सरकारी नियमित कर्मचारियों के लिए प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार ग्रुप सी और ग्रुप डी के नियमित कर्मचारियों को प्रतिपूरक अवकाश प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिसमें एक नया नियम 77ए जोड़ा गया है। इस नियम के तहत कर्मचारी यदि अधिसूचित अवकाश पर आधिकारिक ड्यूटी करते हैं, तो वे प्रतिपूरक अवकाश के हकदार होंगे। यह प्रतिपूरक अवकाश ड्यूटी किए जाने के एक महीने के भीतर लिया जाना चाहिए, अन्यथा यह समाप्त हो जाएगा। Haryana News

एकीकृत पेंशन योजना: 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) के तहत भारत सरकार द्वारा अधिसूचित एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) को लागू करने का निर्णय लिया है। इस ऐतिहासिक कदम के तहत यह 1 अगस्त, 2025 से प्रभावी होगी। 1 जनवरी, 2006 को या उसके बाद सरकार सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ मिलने की संभावना है।

कर्मचारी भत्ता नियमों में संशोधन को दी मंजूरी

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (सरकारी कर्मचारियों को भत्ते) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई। संशोधन के अनुसार, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर मृतक कर्मचारी के परिवार को कर्मचारी की मृत्यु से पहले से मिल रहा आवास भत्ता दो वर्ष की अवधि के लिए मिलता रहेगा। इसके अलावा वैकल्पिक रूप से, परिवार सामान्य लाइसेंस शुल्क का भुगतान करके दो वर्ष की अवधि के लिए सरकारी आवास को बरकरार रख सकता है।

युद्ध हताहतों के आश्रितों को नियुक्ति नीति में छूट

मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा मूल के युद्ध हताहतों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति के लिए हरियाणा सरकार की नीति में छूट प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की। अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के लिए 30 मई, 2014 की मौजूदा नीति और 27 अगस्त, 2014 को इसके बाद के संशोधन के अनुसार, युद्ध में हताहत हुए सैनिक/अर्ध सैनिक का आश्रित मृतक के पद के आधार पर ग्रुप बी, सी या डी पदों में नियुक्ति के लिए पात्र है, बशर्ते कि नीति के शुरू होने के तीन साल के अंदर- अंदर आवेदन किया हो।

हालांकि, राज्य सरकार को युद्ध में हताहत हुए लोगों के कई आश्रितों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे, जो निर्धारित तीन साल की अवधि के भीतर आवेदन नहीं कर सके, जिससे उनके मामले मौजूदा मानदंडों के अनुसार समय-बाधित हो गए। सैनिकों के परिवारों के कल्याण और पुनर्वास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए मंत्रिमंडल ने नीति में छूट को मंजूरी दी है।

सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद समर्पित पेंशन को बहाल करने को मंजूरी

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 95(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई समर्पित पेंशन से संबंधित है। संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुन: बहाल कर दिया जाएगा।

सीईटी और ग्रुप डी के लिए हटाई कुछ शर्तें | Haryana News

बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति, 2024 के अंतर्गत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर भर्ती सम्बंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों के पैरा-7 में निहित प्रावधान को हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे आवेदक का नाम कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचारार्थ नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।

ग्रुप-डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों से संबंधित पैरा-8(्र्र्र) का प्रावधान भी हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई आवेदक तब तक विज्ञापित पदों के लिए अन्य समान श्रेणी के, समान या कम सीईटी अंक प्राप्त पात्र उम्मीदवारों के समान चयन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।

महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश बढ़ाने को मंजूरी

बैठक में सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गयी। संशोधन के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश प्राप्त होंगे, जो पहले 20 थे।

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