
Shri Krishna Janmabhoomi Mosque dispute 2025: मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा विवाद एक बार फिर अदालत की चौखट पर पहुँचा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में शुक्रवार दोपहर 2 बजे इस प्रकरण की सुनवाई निर्धारित है। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा की एकल पीठ इस मामले की अगुवाई कर रही है। माना जा रहा है कि सुनवाई के दौरान न्यायालय वाद से जुड़े प्रमुख बिंदुओं को स्पष्ट कर सकता है, जो आगे के समाधान की दिशा तय करने में सहायक होंगे। Allahabad High Court News
यह विवाद श्रीकृष्ण जन्मस्थान के निकट स्थित शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद उस स्थल पर निर्मित की गई थी, जहाँ प्राचीन केशवदेव मंदिर विद्यमान था। उनका दावा है कि औरंगज़ेब के शासनकाल में सत्रहवीं शताब्दी में मंदिर को ध्वस्त कर मस्जिद का निर्माण कराया गया। इस आधार पर वे भूमि पर अपने धार्मिक और स्वामित्व अधिकार की मांग कर रहे हैं।
दूसरी ओर मुस्लिम पक्ष का तर्क है कि शाही ईदगाह मस्जिद का निर्माण ऐतिहासिक रूप से वैध है और इसे कानूनी मान्यता प्राप्त है। उनका कहना है कि यह मस्जिद लंबे समय से उपासना स्थल रही है, अतः इसकी पवित्रता और अस्तित्व को अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। Allahabad High Court News
फिलहाल उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से 18 से अधिक याचिकाएँ लंबित
इस विवाद में स्वामित्व अधिकार, पूजा-अर्चना की स्वतंत्रता और स्थल की पुरातात्त्विक जाँच जैसे विषय मुख्य मुद्दे बने हुए हैं। फिलहाल उच्च न्यायालय में दोनों पक्षों की ओर से दायर 18 से अधिक याचिकाएँ लंबित हैं। अक्टूबर 2023 से लगातार इस मामले की सुनवाई चल रही है और अदालत ने कई याचिकाओं को एक साथ मिलाकर प्रक्रिया को गति देने का प्रयास किया है।
शुक्रवार की कार्यवाही में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि न्यायालय स्पष्ट करेगा कि किन कानूनी पहलुओं पर विस्तार से विचार किया जाएगा। इस कारण यह सुनवाई अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से संवेदनशील इस प्रकरण में जहाँ हिंदू पक्ष मंदिर के पुनर्निर्माण की मांग कर रहा है, वहीं मुस्लिम पक्ष मस्जिद की परंपरा और वैधता को बनाए रखने पर ज़ोर दे रहा है। अदालत का आगामी निर्णय इस विवाद की दिशा तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। Allahabad High Court News
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