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    Mukhtar Ansari Death: मुख्तार का शव उसके पुस्तैनी कब्रिस्तान कालीबाग में किया गया सिपुर्दे खाक, देखने उमड़ी भीड़

    Mukhtar Ansari Death
    Mukhtar Ansari Death: मुख्तार का शव उसके पुस्तैनी कब्रिस्तान कालीबाग में किया गया सिपुर्दे खाक, देखने उमड़ी भीड़

    Mukhtar Ansari Death: लखनऊ । गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी का शव उसके पुस्तैनी कब्रिस्तान युसुफपुर के कालीबाग में सिपुर्दे खाक किया गया। इस दौरान भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किया गया था। मुख्तार के स्वजन में उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी, पूर्व विधायक सिबगतुल्लाह अंसारी, भतीजे मुहम्मदाबाद विधायक सुहेब अंसारी, बेटा उमर अंसारी सहित सभी ने मुख्तार के कब्र पर मिट्टी देकर अंतिम विदाई दी। वहीं शव यात्रा में स्थानीय लोगों की भारी भीड़ जमा रही। जिलाधिकारी आर्यका अखौरी, पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह भी स्वयं मौके पर मौजूद रहे और सुरक्षा को लेकर मातहतों को आवश्यक दिशा निर्देश देते रहे।

    Mukhtar Ansari Death
    Mukhtar Ansari Death

    मुख्तार के वकील ने बांदा जेल के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने की अर्जी दी

    माफिया मुख्तार अंसारी की मौत के कुछ ही घंटों के भीतर उनके वकील ने बाराबंकी की विशेष अदालत में अर्जी देकर अपने दिवंगत मुवक्किल के कथन को मृत्युकालीन बताते हुए एफआईआर दर्ज करने व बांदा जेल में सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित करने की गुहार लगायी है। शुक्रवार को गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी समेत उसके 12 अन्य साथियों की पेशी नियत थी। फिलहाल अदालत ने इस अर्जी पर कोई फैसला नहीं दिया है।

    जिले में मुख्तार अंसारी व उसके 12 साथियों पर फर्जी कागजों से एंबुलेंस पंजीकृत कराने के आरोप में जालसाजी व गैंगस्टर के मामलों में अलग-अलग अदालतों में सुनवाई चल रही है। मुख्तार अंसारी को बांदा जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाता था। गैंगस्टर के मामले में शुक्रवार को एमपीएमएलए कोर्ट के विशेष जज अपर सत्र न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव की अदालत में पेशी थी।

    इस दौरान मुख्तार अंसारी के वकील रणधीर सिंह सुमन ने एक अर्जी अदालत को दी।अर्जी में मुख्तार अंसारी को प्रार्थी बताते हुए कहा गया है कि 21 मार्च को मुख्तार अंसारी ने अदालत को एक पत्र दिया था। जिसमें मुख्तार ने 19 मार्च को बांदा जेल में विषाक्त पदार्थ खिलाए जाने की बात कही थी। अब रहस्यमय परिस्थियों में उसकी मौत हो गई इसलिए मुख्तार के कथन को मृत्यु कालीन मानकर वाद दर्ज किए जाने की आवश्यकता है।

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