क्या राष्ट्रीय ध्वज अभी भी फहरा सकते हैं, जानिए नियम

Tricolor Hoisting

सरसा। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे (national flag) को अब दिन व रात के दौरान भी फहराया जा सकता है, (Tricolour Hoisting Rules) बशर्ते झण्डे फहराने की नियमावली का पूर्ण पालन किया जाए जिसमें झण्डा मैला, कटा-फटा या उल्टा न हो। झण्डा झुका हुआ न हो, राष्ट्रीय ध्वज सबसे ऊंचा हो। भारत सरकार ने 20 जुलाई 2022 को राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002 के पैरा 2.2 के खंड-xi में बदलाव कर राष्ट्रीय ध्वज को प्राइवेट इमारतों पर दिन-रात फहराने की अनुमति दी है।

डेरा सच्चा सौदा का आह्वान | Dera Sacha Sauda

डेरा सच्चा सौदा की मैनेजमेंट ने साध-संगत से आह्वान किया है कि जिन्होंने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों व प्रतिष्ठानों पर तिरंगा फहराया हुआ है वे तिरंगे के सम्मान व गरिमा का पूरा ध्यान रखें। झण्डा मैला या फटा न हो, झुका न हो, अगर आप इसे संभाल नहीं सकते तो पूरे सम्मान के साथ उतार कर नियमानुसार अपने घर पर रख लें, ताकि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और गरिमा को कोई ठेस न पहुंचे।

तिरंगा फहराने के साथ झंडा उतारने, रखने के भी हैं नियम | Tricolour Hoisting Rules

जिस जोश और सम्मान के साथ हम सबने अपना राष्ट्रीय ध्वज हर घर तिरंगा अभियान के तहत फहराया, अब उसे उतारने और सुरक्षित रखने की भी हमारी जिम्मेदारी है। फहराने की तरह उसे उतारने के लिए भी नियम हैं,  जिनको मानना हमारा कर्तव्य है। आजादी के जश्न के बाद अब जिम्मेदारी है कि लोग राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें और तिरंगे को फिर से ससम्मान रखा जाए।

आजादी के जश्न के बाद अब जिम्मेदारी है |  Tricolour Hoisting Rules

  • तिरंगे को समेटने के दौरान सबसे पहले तिरंगे को दो व्यक्ति पकड़ेंगे।
  • उसके बाद सबसे पहले हरे रंग वाली पट्टी को मोड़ा जाएगा।
  • पट्टी पर समेटने के बाद दोनों व्यक्ति अपनी-अपनी ओर तिरंगे को फोल्ड करेंगे।
  • ऐसा करने पर अशोक चक्र ऊपर की ओर आ जाता है। इस तरह से तिरंगे को समेटना चाहिए।
  • तो अगर आप ऐसा करना चाहें तो उन्हें भी दे सकते हैं।

तिरंगे से जुड़े कानूनी प्रावधान | Tricolour Hoisting Rules

कानून के अनुसार तिरंगे झंडे को उतारने के बाद समेट कर सुरक्षित स्थान पर रख दें।

ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपके घर में या आस-पास झंडे का अपमान ना हो।

 झंडे का अपमान करते हुए या उसका दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है तो तीन साल तक की जेल ।

तिरंगे को लेकर कड़े कानूनी प्रावधान हैं | Tricolour Hoisting Rules

तिरंगे को लेकर कड़े कानूनी प्रावधान हैं। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का यदि सम्मान नहीं किया जाता है तो यह दंडनीय अपराध है। भारतीय कानून में ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। इसलिए हम सभी का कर्तव्य है कि राष्ट्र ध्वज का पूरा सम्मान करें।

यदि तिरंगा फट जाता है तो क्या करें 

यदि तिरंगा फट जाता है तो उसका निस्तारण करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तिरंगा फट जाता है तो उसको एक लकड़ी के बॉक्स में पैक किया जाता है। इसके बाद तिरंगे को दफनाया जा सकता है या फिर अग्नि के हवाले किया जाता है। दोनों ही स्थिति बिल्कुल शांत जगह पर करनी चाहिए। साथ ही दफनाने या अग्नि क्रिया करने के बाद मौन रखा जाना अति आवश्यक होता है। इसे कचरादान या फिर अन्य जगहों पर ना फेकें। अगर आपको लगता है कि आपका झंडा सही है और इसे दोबारा फहराया जा सकता है तो इसे अपने पास समेट कर रख लें।

यह भी पढ़ें- http://sachkahoon.com/har-ghar-tiranga-honeypreet-insan-hoisted-flag पूज्य गुरु जी की बेटी हनीप्रीत इन्सां ने डेरा सच्चा सौदा में लहराया राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा

अन्य अपडेट हासिल करने के लिए हमें Facebook और TwitterInstagramLinkedIn , YouTube  पर फॉलो करें।