राष्ट्रीय पेंशन योजना: कम लागत में रिटायरमेंट सेविंग स्कीम

National Pension Scheme

-डॉ संजय मित्तल
सीनियर बैंकर एंड
डॉक्टर आॅफ मैनेजमेंट

राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) एक स्वैच्छिक और परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है। एनपीएस को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि यह ग्राहकों के कामकाजी जीवन के दौरान व्यवस्थित बचत (एसआईपी की तरह) प्रदान करता है। यह भारत के प्रत्येक नागरिक को पर्याप्त सेवानिवृत्ति आय प्रदान करने के लिए एक स्थायी समाधान खोजने का प्रयास है। एनपीएस सरकार द्वारा प्रायोजित पेंशन योजना है। यह योजना ग्राहकों को उनके कामकाजी जीवन के दौरान पेंशन खाते में नियमित रूप से योगदान करने की अनुमति देती है। सेवानिवृत्ति पर, ग्राहक एकमुश्त में कॉर्पस का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और शेष राशि का उपयोग सेवानिवृत्ति के बाद नियमित आय को सुरक्षित करने के लिए एक वार्षिकी (एन्युटी) खरीदने के लिए कर सकते हैं।

एनपीएस कैसे काम करता है:

राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत, अभिदाताओं की बचत पेंशन निधि में जमा की जाती है। इन जमा किए गए फंडों का निवेश पीएफआरडीए (पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी) द्वारा नियुक्त पेशेवर फंड मैनेजरों द्वारा स्वीकृत निवेश दिशा-निदेर्शों के अनुसार विविध पोर्टफोलियो में किया जाता है जिसमें सरकारी बांड, बिल, कॉपोर्रेट डिबेंचर और शेयर शामिल होते हैं। किए गए निवेश पर अर्जित रिटर्न के आधार पर, ये योगदान वर्षों में बढ़ता और जमा होता है। एनपीएस से सामान्य निकास के समय, ग्राहक योजना के तहत संचित पेंशन धन का उपयोग या तो पीएफआरडीए के पैनल में शामिल जीवन बीमा कंपनी से जीवन वार्षिकी खरीदने के लिए कर सकते हैं या यदि वे चाहें तो संचित पेंशन धन का एक हिस्सा एकमुश्त के रूप में निकाल सकते हैं।

पात्रता: सभी 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की आयु के भारतीय नागरिक एनपीएस में निवेश कर सकते हैं। एनआरआई को भी एनपीएस में निवेश करने की अनुमति है।
कर लाभ: एनपीएस के किसी भी ग्राहक को धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत 50,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ मिलता है जोकि धारा 80सी के तहत निर्धारित 150,000 रुपये की अधिकतम सीमा के इलावा और अलग से है।

राष्ट्रीय पेंशन योजना की विशेषताएं:

राष्ट्रीय पेंशन योजना उचित तरीके से निवेश की योजना और वृद्धि के लिए निवेश विकल्पों की एक श्रृंखला और पेंशन फंड मैनेजर की पसंद प्रदान करती है और आपके धन की वृद्धि को देखती है। अभिदाता को एक फंड से दूसरे फंड में या एक फंड मैनेजर से दूसरे फंड में स्विच करने की स्वतंत्रता है। निवेश और रिटर्न बाजार से संबंधित हैं और म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं।

सब्सक्राइबर को आठ फंड मैनेजरों (एक फंड मैनेजर को अनिवार्य रूप से चुना जाना है) के बीच चयन करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, जिसका उल्लेख नीचे दिया गया है:

1. एचडीएफसी पेंशन मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
2. आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पेंशन फंड मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
3. एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
4. कोटक महिंद्रा पेंशन फंड लिमिटेड
5. यूटीआई रिटायरमेंट सॉल्यूशंस लिमिटेड
6. एसबीआई पेंशन फंड प्रा लिमिटेड
7. रिलायंस कैपिटल पेंशन फंड्स लिमिटेड
8. बिड़ला सनलाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
एक ग्राहक को अपने योगदान के वितरण के लिए सक्रिय विकल्प और आॅटो विकल्प के बीच चयन करना होगा। यदि सक्रिय विकल्प का चयन किया जाता है, तो ग्राहक को कॉपोर्रेट, गिल्ट और इक्विटी के बीच प्रतिशत वितरण का संकेत देना चाहिए। इक्विटी में अनुमत अधिकतम निवेश 50% है।

पीआरएएन: एनपीएस में खाता खोलना सरल है जो एक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) प्रदान करता है, यह जीवन भर ग्राहक के पास रहता है। योजना को दो स्तरों में संरचित किया गया है:
1. टियर-पहला खाता: यह गैर निकासी स्थायी सेवानिवृत्ति खाता है जिसमें ग्राहक के विकल्प के अनुसार संचय जमा किया जाता है।
2. टियर-दूसरा खाता: यह एक स्वैच्छिक निकासी खाता है जिसकी अनुमति केवल तभी दी जाती है जब ग्राहक के नाम पर एक सक्रिय टियर क खाता हो। ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार इस खाते से निकासी की अनुमति है।

एनपीएस निकासी: एनपीएस से बाहर निकलने की इच्छा रखने वाले अभिदाता को लाभ की वापिसी के लिए नीचे लिखे दस्तावेजों के साथ संबंधित प्वाइंट आॅफ प्रेजेंस (पीओपी) पर एक निकासी आवेदन पत्र जमा करना होगा। दावों को निपटाने के लिए निकासी फॉर्म के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों को जमा करना आवश्यक है:
1. प्रान कार्ड मूल रूप में
2. पहचान के प्रमाण की सत्यापित प्रति (जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि)
3. पते के प्रमाण की सत्यापित प्रति (जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, वैध ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता पहचान पत्र आदि)
4. सीधे क्रेडिट या इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण के लिए रद्द चेक (ग्राहक का नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड युक्त) या नाम, बैंक खाता संख्या और आईएफएससी कोड युक्त बैंक प्रमाण-पत्र।

  •  पीओपी दस्तावेजों को प्रमाणित करेगा और उन्हें सेंट्रल रिकॉर्ड-कीपिंग एजेंसी (सीआरए) नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को भेज देगा।
  •  सीआरए बदले में दावे को पंजीकृत करेगा और आवश्यक आवेदन पत्र के साथ-साथ पालन की जाने वाली प्रक्रिया और जमा किए जाने वाले दस्तावेजों को अग्रेषित करेगा।
  •  एक बार दस्?तावेज प्राप्?त हो जाने पर, सीआरए आवेदन पर कार्रवाई करता है और खाते का निपटान करता है।नामांकन: यदि नामांकन करते समय ग्राहक का कोई परिवार नहीं है, तो नामांकन किसी भी व्यक्ति के पक्ष में हो सकता है। ग्राहक को अपनी शादी पर एक नया नामांकन करना होगा। इस तरह विवाह से पहले किया गया कोई भी नामांकन अवैध माना जाएगा। राष्ट्रीय पेंशन योजना को सेवानिवृत्ति के बाद एक ग्राहक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है परन्तु यह कुछ निश्चित मृत्यु लाभ भी प्रदान करता है। अभिदाता की मृत्यु के मामले में, नामिती/कानूनी उत्तराधिकारी संचित धन को वापस लेने का हकदार है।

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