Haryana Family ID: हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर नया नियम: अब इन्हें नहीं मिलेगी नई पहचान

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Haryana Family ID: हरियाणा में फैमिली आईडी को लेकर नया नियम: अब इन्हें नहीं मिलेगी नई पहचान

चंडीगढ़।  Haryana Family ID:  हरियाणा सरकार ने फैमिली आईडी (परिवार पहचान पत्र) बनाने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। अब यदि कोई व्यक्ति नई फैमिली आईडी बनवाना चाहता है तो उसके आधार कार्ड में हरियाणा का स्थायी पता होना अनिवार्य कर दिया गया है। जिन लोगों के आधार कार्ड में किसी अन्य राज्य का पता है, वे अब फैमिली आईडी के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।

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इन दस्तावेजों की होगी जरूरत | Haryana Family ID

सरकार ने साफ किया है कि फैमिली आईडी बनवाते समय आवेदक को कुछ प्रमुख दस्तावेजों में से कम से कम एक प्रूफ के तौर पर देना होगा, जैसे –
जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate)
स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट (SLC)
वोटर आईडी कार्ड
डीएमसी (डिटेल मार्क्स सर्टिफिकेट)
इनमें किसी एक दस्तावेज से यह प्रमाणित होना चाहिए कि व्यक्ति हरियाणा का निवासी है।

आधार से सीधे जुड़ेगा पूरा डाटा | Haryana Family ID

फैमिली आईडी बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह आधार कार्ड से लिंक होगी। व्यक्ति का नाम, पता और बाकी व्यक्तिगत जानकारी सीधे आधार कार्ड से ली जाएगी। इस कारण यदि आधार में गलत या बाहरी राज्य का पता है, तो आईडी बनाना संभव नहीं होगा।

पहले आधार में करवाएं एड्रेस अपडेट | Haryana Family ID

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जो लोग हरियाणा में रह रहे हैं लेकिन उनका आधार किसी और राज्य का है, उन्हें पहले अपने आधार कार्ड में हरियाणा का पता अपडेट करवाना होगा। इसके बाद ही वे फैमिली आईडी के लिए पात्र माने जाएंगे।

सरकारी सेवाओं का लाभ लेना है तो ध्यान दें

हरियाणा में काम कर रहे बाहर के लोग जो यहां की सरकारी योजनाओं या सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, उनके लिए फैमिली आईडी अनिवार्य हो गई है। ऐसे में पहले आधार में स्थानीय पता अपडेट करवाना जरूरी होगा।

फैमिली आईडी में लगातार हो रहे बदलाव

कुछ समय पहले भी फैमिली आईडी पोर्टल पर दो नए विकल्प जोड़े गए थे और अब एक और महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया गया है। सरकार समय-समय पर इस प्रणाली में सुधार और अपडेट करती रहती है ताकि राज्य के निवासियों को बेहतर और पारदर्शी सेवा मिल सके।
हरियाणा सरकार की यह नई व्यवस्था स्थानीय निवासियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से बनाई गई है। यदि आप भी राज्य की योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो पहले आधार में पता सही करवाएं और फिर ही फैमिली आईडी के लिए आवेदन करें।