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    सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा को लगाई कड़ी फटकार, दिल्ली पुलिस से कहा-गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई?

    नई दिल्ली (एजेंसी)। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) की पूर्व नेता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी के मामले में शुक्रवार को कड़ी फटकार लगाई और कहा कि इसके लिए उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। न्यायमूर्ति सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला की अवकाशकालीन पीठ ने इन सख्त टिप्पणियों के साथ सुश्री शर्मा की उस याचिका को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने देशभर में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकियोंं को दिल्ली स्थानांतरित करने की गुहार लगाई थी। न्यायमूर्ति सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली इस पीठ ने कहा कि एक टीवी कार्यक्रम के दौरान पैगंबर मोहम्मद पर की गई टिप्पणियों से कई राज्यों में भड़के दंगे और हिंसक घटनाओं के लिए उन्हें (नूपुर शर्मा) को देश से माफी मांगनी चाहिए।

    पीठ ने सख्त टिप्पणियां करते हुए कहा, ‘हमने बहस देखी है। बहस के दौरान किस तरीके से देशभर को भड़काने वाली टिप्पणियां की गई थीं। इसके लिए सिर्फ वह महिला जिम्मेदार हैं। एक वकील होने के नाते जिस तरह से भड़काया गया, वह और भी अधिक शर्मनाक है। उन्हें पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पीठ ने निचली अदालत में विचाराधीन उत्तर प्रदेश के ज्ञानवापी मस्जिद विवाद पर चर्चा कराने के लिए संबंधित टेलीविजन चैनल के प्रति भी नाराजगी व्यक्त की। इसी कार्यक्रम चर्चा में भाग लेने वालों में सुश्री शर्मा शामिल थीं। शीर्ष अदालत की सख्त रुख के बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस लेने की गुजारिश की, जिसे अदालत ने स्वीकार कर ली।

    आइयें जानें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

    • देश की सबसे बड़ी अदालत ने भाजपा नेता नूपुर को उनके खिलाफ सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने से इन्कार कर दिया।
    • नूपुर शर्मा के वकील ने कोर्ट को बताया कि उन्हें अपनी जान का खतरा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि उन्हें खतरा है या वह सुरक्षा के लिए खतरा बन गई हैं? उन्होंने जिस तरह से पूरे देश में भावनाओं को भड़काया है, पूरे देश में जो हिंसक घटनाएं हो रही हैं उस सबके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है।
    • कोर्ट ने कहा कि उन्हें टीवी पर जाकर देश से माफी मांगनी चाहिए थी।
    • वह एक पार्टी की प्रवक्ता हैं और सत्ता उनके सिर पर चढ़ गई है।
    • दिल्ली पुलिस को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि कई एफआईआर के बावजूद नुपूर शर्मा खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत होने के बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया।
    • उच्चतम न्यायालय ने राजस्थान के उदयपुर में टेलर हत्याकांड के मामले को भी नूपुर शर्मा के बयान से जोड़कर देखा है।
    • वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने टिप्पणी के लिए माफी मांगी और टिप्पणियों को वापस ले लिया। इस परकोर्ट ने कहा कि नूपुर शर्मा ने माफी मांगी थी लेकिन शर्त के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने नूपुर शर्मा के वकील को इस मामले में संबंधित हाईकोर्ट के पास जाने का सुझाव दिया है।

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