सामाजिक कार्यकर्ता सुशील बहल ने जताई थी आपत्ति
हनुमानगढ़ (सच कहूँ न्यूज़)। Petrol-Diesel News: जिला रसद अधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप संचालकों के लिए जारी आदेश में संशोधन करते हुए अब केवल पेट्रोल की बिक्री ड्रम, कैन या खुले कंटेनरों में करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार की बिक्री विस्फोटक नियमों का उल्लंघन है और ऐसा पाए जाने पर संबंधित संचालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों से निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने तथा प्रशासन का सहयोग करने की अपेक्षा जताई है। Petrol-Diesel News
गौरतलब है कि रविवार को जिला रसद अधिकारी की ओर से पेट्रोल के साथ-साथ डीजल की बिक्री पर भी ड्रम, कैन या खुले कंटेनरों में पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया था। इस पर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता सुशील बहल ने आपत्ति जताते हुए जिला प्रशासन को व्हाट्सएप के माध्यम से अवगत करवाया। उन्होंने तर्क दिया कि वर्तमान में कंबाइनों के जरिए फसल कटाई का कार्य चल रहा है, ऐसे में किसानों को डीजल की आवश्यकता रहती है। साथ ही उद्योगों में जनरेटर व अन्य मशीनों के संचालन के लिए भी डीजल जरूरी है। बहल की आपत्ति के बाद प्रशासन ने मामले पर पुनर्विचार करते हुए रविवार शाम को संशोधित आदेश जारी कर डीजल को इस प्रतिबंध से बाहर कर दिया, जबकि पेट्रोल की खुले कंटेनरों में बिक्री पर रोक बरकरार रखी गई है।
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