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    पानीपत: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मनाएगा आजादी का अमृत महोत्सव: सीजेएम अमित शर्मा

    Amrit Festival of Independence sachkahoon

    पानीपत (सन्नी कथूरिया)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और हरियाणा विधिक सेवा प्राधिकरण के दिशा निदेर्शानुसार और जिला एवम् सत्र न्यायधीश एवम् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत सुश्री मनीषा बतरा के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पानीपत के द्वारा जिला पानीपत में 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जाएगा जिसके तहत विशेष कानूनी जागरूकता शिविरों और विभिन्न प्रकार की विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे।

    जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवम् सीजेएम अमित शर्मा ने आज पेनल अधिवक्ताओ, पैरा लीगल वॉलंटियर और पानीपत जिले के सभी लीगल लिटरेसी क्लब के कोऑर्डिनेटर और इंचार्ज की मीटिंग ली और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा बनाए गए एक्शन प्लान को लागू करने और इन शिविरों को सफलता पूर्वक करने के निर्देश दिए। इन आयोजनों के तहत गरीब और कमजोर वर्गों को उन्हें मुफ्त कानूनी सेवाओं के प्रति जागरूक करेंगे और सरकार द्वारा लागू की गई जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने से वंचित नागरिकों को यह लाभ दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा।

    उन्होंने बताया कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य हर नागरिक तक विधिक सेवाओं की जानकारी देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी देना है। इसके साथ ही प्राधिकरण योजनाओं के लाभ से वंचित लाभार्थियों को विभागों की योजनाएं उपलब्ध करवाने संबंधी भी काम करता है। पैनल अधिवक्ताओं की सहायता से लोगों को उनके अधिकारों व कर्तव्यों बारे विस्तृत जानकारी प्राधिकरण द्वारा दी जाती है। उन्होंने बताया कि आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत 2 अक्टूबर से 14 नवंबर तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही है जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों को शामिल किया जा रहा है ।

    उन्होंने आगे बताया कि 25 अक्टूबर को मेगा कैंप का आयोजन किया जाएगा जिसमें नागरिकों को विभागों की योजनाओं बारे जानकारी दी जाएगी और उन योजनाओं का लाभ भी दिलवाना सुनिश्चित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आम नागरिकों को प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही स्कीमों की जानकारी दी जा रही है। अगर कोई गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को कानूनी सहायता की जरूरत है तो उस व्यक्ति को प्राधिकरण की निशुल्क कानूनी सेवाएं भी उपलब्ध करवा रहा है और नागरिक कानूनी सेवाओं और विभिन्न योजनाओं का लाभ न मिलने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पानीपत के कार्यालय अथवा प्राधिकरण के हेल्पलाइन नंबर 0180-2640222 पर संपर्क कर सकते हैं।

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