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    झोलाछाप चिकित्सक को पुलिस ने भेजा जेल, धाराओं में इजाफा

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    झोलाछाप चिकित्सक को पुलिस ने भेजा जेल, धाराओं में इजाफा

    एक दिन पूर्व झोलाछाप के क्लीनिक पर हुई थी दो नवजात शिशुओं की मौत

    • एसीएमओ की तहरीर पर झोलाछाप के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में बढ़ाई गई धाराएं | Kairana News

    कैराना (सच कहूँ न्यूज)। कस्बे के मोहल्ला आर्यपुरी में स्थित अवैध क्लीनिक (Illegal Clinic) पर एक दिन पूर्व हुई दो नवजात शिशुओं की मौत के मामले में हिरासत में लिए गए झोलाछाप चिकित्सक को पुलिस ने चालान करके जेल भेज दिया है। वहीं, एसीएमओ की तहरीर पर झोलाछाप के विरुद्ध कोतवाली पर दर्ज मुकदमें में धाराओं का इजाफा किया गया है। विगत रविवार को कस्बे के मोहल्ला आर्यपुरी में स्थित अवैध क्लीनिक पर भर्ती दो नवजात शिशुओं की दर्दनाक मौत हो गई थी। Kairana News

    मृतक नवजात शिशुओं के परिजनों ने क्लीनिक संचालक पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी क्लीनिक संचालक को हिरासत में ले लिया था। बाद में मृतक नवजात शिशु के पिता साकिब निवासी मोहल्ला आर्यपुरी कस्बा कैराना ने क्लीनिक संचालक नीटू निवासी ग्राम कण्डेला के विरुद्ध धारा-304 आईपीसी के तहत कोतवाली पर गैर-इरादतन हत्या का अभियोग पंजीकृत कराया था। वहीं, सीएमओ के निर्देश पर कैराना पहुंचे एसीएमओ डॉ. विनोद कुमार ने अवैध क्लीनिक को सीज कर दिया था। Kairana News

    इसके अलावा एसीएमओ की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर अवैध क्लीनिक संचालक के विरुद्ध दर्ज मुकदमें में धारा-419 व 420 आईपीसी तथा इंडियन मेडिकल काउंसिल एक्ट-1956 की धारा-15(2) व 15(3) का इजाफा किया गया। सोमवार को पुलिस ने हिरासत में लिए गए अवैध क्लीनिक संचालक नीटू का चालान करके उसे जेल भेज दिया। कार्यवाहक कोतवाली प्रभारी निरीक्षक नेत्रपाल सिंह ने बताया कि अवैध क्लीनिक संचालक का चालान कर दिया गया है। एसीएमओ की तहरीर पर उसके विरुद्ध दर्ज मुकदमें में और धाराएं बढाई गई है। Kairana News

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