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    राजस्थान सरकार ने रीट की वैधता अब आजीवन सहित कई निर्णय लिए

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    जयपुर (एजेंसी)। राजस्थान सरकार ने अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट) की वैधता आजीवन रखने, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की भर्ती प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किए जाने, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए में संशोधन, आठ शहरों की पेयजल योजनाओं को नगरीय निकाय से पुन: जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को हस्तातंरित करने सहित कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय किए गए। बैठक में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 90-ए की उपधारा 8 में संशोधन को स्वीकृति दी गई है। इससे 17 जून 1999 के बाद शहरी क्षेत्रों में कृषि भूमि पर आवास बनाकर रह रहे एवं आजीविका अर्जित कर रहे आमजन को बड़ी राहत मिल सकेगी।

    इसी तरह फैसला किया गया कि भविष्य में शहरों के सुनियोजित विकास के लिए कृषि भूमि के अकृषि में अनाधिकृत उपयोग को रोकने के लिए एक पृथक से समिति गठित की जाएगी। यह समिति शहरीकरण के साथ ही सुनियोजित विकास में आने वाली व्यावहारिक कठिनाइयों के निराकरण के लिए भी सुझाव देगी। कैबिनेट ने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक अध्यापक पद की सीधी भर्ती की प्रक्रिया और पद्धति निर्धारण के लिए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 को संशोधित करने का निर्णय किया है। इस निर्णय से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में अध्यापक के पद पर चयन प्राधिकृत अभिकरण द्वारा प्रतियोगी परीक्षा आयोजित कर प्राप्तांकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। अब तक यह चयन रीट के प्राप्तांकों के आधार पर किया जाता था।

    बैठक में यह भी निर्णय किया गया कि प्रदेश में ‘रीट’ की वैधता अब आजीवन रहेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने ईसरदा बांध पेयजल परियोजना के डूब क्षेत्र के गांवों में राजकीय भूमि पर बनी परिसंपत्तियों तथा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन अधिनियम-2013 की अनुसूची-2 के तहत आर एण्ड आर पैकेज के लिए 6 करोड़ 91 लाख 32 हजार 387 रुपए की एक्सग्रेशिया राशि के भुगतान को स्वीकृति दी है। इस निर्णय से परियोजना के डूब क्षेत्र में राजकीय भूमि में स्थित गांवों अरनियाकेदार, सवाई, बनेठा, चूरिया, करीरिया, चौकड़ी, सोलपुर एवं रायपुर में स्थित 228 मकानों तथा ईसरदा, सोलपुर एवं चौकड़ी के आरएण्डआर पैकेज (अनुसूची-2) से वंचित 79 विस्थापित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान करते हुए उनका पुनर्वास सुनिश्चित किया जा सकेगा।

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