केवल 54 रुपए में 5 लाख का बीमा

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  • राजस्थान बना प्रदेश का पहला राज्य
  • प्रदेश के करीब 30 लाख किसान होंगे लाभान्वित
  •  किसानों को केवल 27 रुपए में

JaiPur, SachKahoon News:  मामूली रकम में 5 लाख रुपए का बीमा करने वाला राजस्थान पहला राज्य बन गया है। इसके लिए सहकारिता विभाग की ओर से घोषणा कर दी गई है। अब आम खाता धारकों को केवल 54 रुपए में 5 लाख रुपए में बीमा सुरक्षा मिलेगी, जबकि किसानों के लिए यह राशि महज 27 रुपए रखी गई है। राजस्थान पहला राज्य फसली ऋण वाले किसानों का मात्रा 27 रुपए में 5 लाख का बीमा आम खाता धारकों को 54 रुपए में मिलेगा। किसानों के कल्याण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखते हुए सहकारिता विभाग ने किसानों को यह सुरक्षा संबल दिया है। इसके साथ ही राजस्थान देश का पहला राज्य बन गया है जो राज सहकार व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना के माध्यम से केवल 27 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर फसली ऋण लेने वाले किसान को 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा उपलब्ध करवा रहा है। इससे प्रदेश के करीब 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। अन्य राज्यों में प्रीमियम की राशि राजस्थान से अधिक है और बीमा राशि कम।

सीधे खाते में मिलेगी बीमा राशि
बीमा योजना का पीड़ित परिवार को तत्काल और पूरा लाभ मिले, इसको ध्यान में रखते हुए विभाग ने बीमा राशि का हस्तांतरण सीधे खाते में किए जाने का निर्णय लिया है। इस पर सैद्धांतिक सहमति भी दे दी गई है। शीघ्र ही इस व्यवस्था को लागू किया जाएगा ताकि पीड़ित परिवार को बीमा राशि का तत्काल भुगतान हो सके।

कहां कितना बीमा
राजस्थान का पड़ोसी राज्य हरियाणा 50 हजार, मध्य प्रदेश 2 लाख तथा गुजरात 4 लाख रुपए का बीमा कवर ही किसानों को उपलब्ध करा रहा है। वहीं तेलंगाना केवल 1 लाख रुपए तक का बीमा ही किसानों को दे रहा है। पंजाब अपने किसानों को 5 लाख का सुरक्षा दे रहा है, लेकिन प्रीमियम राजस्थान से काफी अधिक है। पंजाब में पांच लाख रुपए के बीमा के लिए 110 रुपए वार्षिक प्रीमियम लिया जा रहा है, वहीं गुजरात में 44 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 4 लाख रुपए का बीमा कवर दिया जा रहा है। मध्यप्रदेश में अधिकतम 2 लाख रुपए तक का बीमा किया जा रहा है। इसी प्रकार हरियाणा में 4.58 रुपए में 50 हजार रुपए का बीमा किया जा रहा है।

योजना में क्या है
योजना के तहत फसली ऋणी किसान को 27 रुपए वार्षिक प्रीमियम पर 5 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा दिया जाएगा। आंख, हाथ या पैर में से किसी एक अंग की स्थायी अपंगता पर 2.50 लाख रुपए, किन्हीं दो अंगों की स्थाई अपंगता अथवा दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख रुपए का बीमा किसान को मिलेगा। काश्तकार 27 रुपए देगा, जबकि केन्द्रीय सहकारी बैंक 13.5 रुपए एवं दि राजस्थान स्टेट को-आॅपरेटिव बैंक लिमिटेड 13.5 रुपए की राशि वहन करेगा।