Ranchi Builder Murder Case: रांची बिल्डर कमल भूषण हत्याकांड: तीन दोषियों को उम्रकैद, दो बरी

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Kairana News: गैंगस्टर के दो आरोपियों को आठ-आठ वर्ष का साधारण कारावास

Ranchi Builder Murder Case: रांची। झारखंड की राजधानी रांची में चर्चित बिल्डर और व्यवसायी कमल भूषण हत्याकांड पर जिला अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है। अदालत ने तीन आरोपियों—राहुल कुजूर, डब्ल्यू कुजूर और कविश अदनान—को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा दी है। Ranchi News

अपर न्यायायुक्त आनंद प्रकाश की अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर यह निर्णय सुनाया। वहीं, आरोपियों में शामिल सुशीला कुजूर और सरकारी गवाह बने मुनव्वर अफाक को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। बता दें कि यह हत्या 30 मई 2022 को रांची के रातू रोड इलाके में हुई थी। जांच में सामने आया कि यह मामला पारिवारिक विवाद और आर्थिक तनाव से जुड़ा था। कमल भूषण की बेटी ने राहुल कुजूर से प्रेम विवाह किया था, जिसका विरोध भूषण ने किया था।

पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, राहुल न केवल रिश्ते को लेकर नाराज़ था, बल्कि पैसों को लेकर भी टकराव बढ़ गया था। आरोप है कि इसी लालच और भय के चलते उसने अपने सहयोगी कविश अदनान और पिता डब्ल्यू कुजूर के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची।

वारदात के दिन कमल भूषण अपने घर से बाहर निकले ही थे कि उन पर गोलियां चला दी गईं। पूरी योजना के तहत डब्ल्यू कुजूर ने उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी, जबकि राहुल और कविश ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने इस मामले में पाँच आरोपियों को हिरासत में लिया था, जिनमें से तीन को अब दोषी करार दिया गया है। अदालत ने कहा कि प्रस्तुत गवाहों और सबूतों से यह साफ साबित होता है कि हत्या की जड़ में पारिवारिक मतभेद और आर्थिक स्वार्थ थे। Ranchi News