Haryana: खुशखबरी, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का वेतन इतने प्रतिशत बढ़ा

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Haryana: खुशखबरी, हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों का वेतन इतने प्रतिशत बढ़ा

Haryana:  चंडीगढ़। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत काम कर रहे कर्मचारियों के वेतन में 5 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है।

वहीं मानव संसाधन विभाग ने इसे लेकर लेटर जारी कर दिया है। ये आदेश एक जून से प्रभावी होंगे। हरियाणा में करीब 1.18 लाख कर्मचारी है।

महिला सरकारी कर्मचारियों के लिए आकस्मिक अवकाश बढ़ाने को मंजूरी | Haryana

वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि ग्रुप- डी के लगभग 7500 पदों पर ज्वाईनिंग करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी देने के लिए बुलाई गई पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे। सीईटी के बारे पूछे गए एक प्रश्?न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष सीईटी परीक्षा के लिए लगभग 13 लाख 48 हजार युवाओं ने पंजीकरण करवाया है। पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 11 लाख थी। सरल पोर्टल के सर्वर पर अधिक लोड होने के कारण कुछ दिक्कते आई थी, फिर भी 3 लाख से अधिक बीसी-ए व बी तथा लगभग 3 लाख अनुसूचित जाति के युवाओं ने पोर्टल से जातिप्रमाण पत्र डाउनलोड कर सीईटी के लिए पंजीकरण किया है। उन्होंने कहा कि जो युवा जाति प्रमाणपत्र नहीं बनवा पाए वे भी परीक्षा दे सकेंगे। अन्य प्रक्रिया साथ-साथ पूरी कर ली जाएगी। एक प्रश्?न के उत्तर में मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभागों को निर्देश दिए गये हैं कि वे मौजूदा आवश्यकताओं के अनुरूप अपने-अपने विभागों के पदों का रेशनलाइजे़शन कर मांगपत्र एचएससीसी को भेंजे। कुछ पद ऐसे हैं जिनकी आज जरूरत नहीं है और कुछ नए पद भी सृजित किए जाने हैं, जिनकी आज के समय में जरूरत है। यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।बैठक में सरकारी विभागों तथा बोर्डों, निगमों में कार्यरत नियमित महिला कर्मचारियों को अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश प्रदान करने के लिए हरियाणा सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2016 में संशोधन को मंजूरी दी गयी। संशोधन के अनुसार, अब सभी नियमित महिला कर्मचारियों को प्रति कैलेंडर वर्ष 25 आकस्मिक अवकाश प्राप्त होंगे, जो पहले 20 थे।

सेवानिवृत्ति के 15 वर्ष बाद समर्पित पेंशन को बहाल करने को मंजूरी | Haryana

बैठक में हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2016 के नियम 95(2) में संशोधन को मंजूरी दी गई, जो सरकारी कर्मचारियों द्वारा ली गई समर्पित पेंशन से संबंधित है। संशोधन के अनुसार, सेवानिवृत्ति के समय सरकारी कर्मचारी द्वारा समर्पित की गई पेंशन की राशि को सेवानिवृत्ति की तिथि से 15 वर्ष पूर्ण होने पर पुन: बहाल कर दिया जाएगा।

सीईटी और ग्रुप डी के लिए हटाई कुछ शर्तें

बैठक में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) नीति, 2024 के अंतर्गत ग्रुप-सी और ग्रुप-डी पदों पर भर्ती सम्बंधित नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। संशोधन के अनुसार, ग्रुप-सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों के पैरा-7 में निहित प्रावधान को हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसे आवेदक का नाम कौशल और/या लिखित परीक्षा के लिए तब तक विचारार्थ नहीं लिया जाएगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा जारी विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले। ग्रुप-डी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंकों से संबंधित पैरा-8(्र्र्र) का प्रावधान भी हटाया जाएगा। यह प्रावधान किया गया है कि ऐसा कोई आवेदक तब तक विज्ञापित पदों के लिए अन्य समान श्रेणी के, समान या कम सीईटी अंक प्राप्त पात्र उम्मीदवारों के समान चयन हेतु पात्र नहीं होगा जब तक कि वह उस पद के लिए आयोग द्वारा विज्ञापन में निर्धारित अंतिम तिथि तक न्यूनतम आवश्यक शैक्षणिक योग्यता और/या अनुभव, यदि कोई हो, प्राप्त न कर ले।