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Friday, February 6, 2026
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    Supreme Court: केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

    Arvind Kejriwal News
    Arvind Kejriwal Bail Plea: अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला!

    नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) द्वारा आज दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया गया है। जोकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के कारण दायर की गई थी। Arvind Kejriwal

    न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि यह औचित्य का मामला है लेकिन केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। दोनों जजों ने कहा, ”यह दिल्ली के एलजी पर निर्भर है कि अगर वह चाहें तो कार्रवाई करें, लेकिन हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे।” शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता कांत भाटी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 अप्रैल के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी। Arvind Kejriwal

    वर्णनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दे दी। जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने कहा कि केजरीवाल को 2 जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल जाना होगा। आप सुप्रीमो को मौजूदा लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी गई है। केजरीवाल को संघीय प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। मोदी सरकार द्वारा नियंत्रित एजेंसी ने केजरीवाल और उनकी पार्टी पर लगभग दो साल पहले शराब ठेकेदारों से लगभग 1 बिलियन रुपये की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था। गिरफ्तारी के बाद अन्य विपक्षी दलों द्वारा समर्थित पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। Arvind Kejriwal

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