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    जिला परिषद व पंचायत समिति मतगणना को लेकर धारा 144 लागू

    • मतगणना के दिन संबंधित क्षेत्रों व आसपास के क्षेत्रो में शराब बिक्री पर रहेगी पाबंदी
    • आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ होगी कानूनी कार्रवाई

    सरसा (सच कहूँ न्यूज)। जिलाधीश पार्थ गुप्ता ने जिला परिषद व पंचायत समिति मतगणना को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से मतगणना केंद्रों के समीप धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार 27 नवंबर को जिला परिषद व पंचायत समिति मतगणना के दौरान मतगणना केंद्रों के मतगणना की समाप्त होने तक इन क्षेत्रों में सभी लाइसेंसशुदा शराब के ठेके बंद रहेंगे। इसके अलावा शराब परोसने वाले होटल, रेस्तरा, बार और क्लबों में भी शराब परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त (आबकारी) द्वारा इस दिन ड्राई डे भी घोषित किया गया है। आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दंड सहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

    यहां होगी मतगणना

    खंड बड़ागुढा की मतगणना बीडीपीओ कार्यालय बड़ागुढा, खंड डबवाली की मतगणना महाराणा प्रताप महिला महाविद्यालय मंडी डबवाली, खंड ऐलनाबाद में बीडीपीओ कार्यालय ऐलनाबाद, खंड नाथूसरी चौपटा की मतगणना बीडीपीओ कार्यालय नाथूसरी चौपटा, खंड ओढां की मतगणना राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय ओढां, खंड रानियां की मतगणना राजकीय महिला महाविद्यालय रानियां तथा खंड सरसा की मतगणना चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय के डा. एपीजे अबुल कलाम भवन में की जाएगी।

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