विवाह शगुन के लिए अब 30 दिन पहले करें आवेदन

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प्रदेश में आॅनलाइन हुई विवाह शगुन योजना

चंडीगढ़(सच कहूँ ब्यूरो)। प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत अधिकतम लाभपात्रों को कवर करने और उन्हें विवाह से पूर्व समय पर वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने के लिए इस योजना को आॅनलाइन क्रियान्वित किया है। अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग के एक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि अब आवेदक अपने विवाह की तिथि से 30 दिन पहले घर बैठे या सांझा सेवा केन्द्रों के माध्यम से विभाग की वैबसाइट पर आॅनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आॅनलाइन आवेदन फार्म भरते समय आवेदक के समक्ष कोई कठिनाई या समस्या आए तो वे संबंधित तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से सम्पर्क कर सकते हैं तथा आॅनलाइन आवेदन फार्म को नि:शुल्क भर सकते हैं।

योजना के तहत यह मिलती है सहायता

योजना के तहत सभी श्रेणियों की विधवाओं को 51 हजार रुपये और अनुसूचित जातियों, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे विमुक्त जनजातियों के परिवारों और विधवाओं, तलाकशुदा, निराश्रित महिलाओं, अनाथ एवं निराश्रित बच्चों को 41 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी भी जाति और आय वर्ग की महिला खिलाड़ी को 31 हजार रुपये और समाज के सभी वर्गों के ऐसे व्यक्ति जिनके पास 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि या जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम है, को 11 हजार रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

 

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