Supreme Court stray dogs decision: दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर आया ‘सुप्रीम’ फैसला

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‘वैक्सीनेशन के बाद अब आवारा कुत्तों को उनके मूल इलाकों में छोड़ा जाएगा’

Supreme Court stray dogs decision: नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों से जुड़े अपने पूर्व आदेश में संशोधन करते हुए एक नया अंतरिम निर्देश जारी किया है। अब यह प्रावधान पूरे देश में लागू होगा। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण के बाद कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में ही छोड़ा जाएगा, किंतु रेबीज़ से संक्रमित या आक्रामक स्वभाव वाले कुत्तों को छोड़े जाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, सार्वजनिक स्थलों पर कुत्तों को भोजन कराने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया है। इसके स्थान पर नगर निगमों को विशेष फीडिंग ज़ोन विकसित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि सुनियोजित ढंग से उनकी देखभाल हो सके। न्यायालय ने कहा कि निर्धारित स्थलों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर कुत्तों को भोजन कराना दंडनीय होगा। Supreme Court News

लंबित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया गया

इस आदेश पर तीन सदस्यीय पीठ — न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया — ने सहमति जताई। साथ ही, देशभर की अदालतों में लंबित संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश भी दिया गया है, जिससे नीतियों का एक समान क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके।

गौरतलब है कि इससे पहले न्यायालय का निर्देश केवल दिल्ली-एनसीआर तक सीमित था। किंतु अब इसे पूरे भारत में लागू करने का निर्णय लिया गया है। अदालत का कहना है कि स्थानीय निकायों की उदासीनता के चलते यह समस्या विकराल रूप ले चुकी है, अतः कड़े कदम उठाना अनिवार्य है।

उल्लेखनीय है कि 11 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते आवारा कुत्तों के खतरे पर चिंता व्यक्त करते हुए एमसीडी और एनडीएमसी को तत्काल कार्रवाई कर उन्हें पकड़ने और हटाने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा था कि यह कदम बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक है। Supreme Court News

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